Punjab
नाबालिग बलात्कार पीड़िता के सुरक्षित गर्भपात के हाईकोर्ट ने दिए आदेश
अंबाला की नाबालिग बलात्कार पीड़िता का सुरक्षित गर्भपात करवाए जाने के हाईकोर्ट ने अंबाला सिविल हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल अफसर को आदेश दे दिए हैं।
हाईकोर्ट ने सीएमओ को आदेश दिए हैं कि वह नाबालिग के सुरक्षित गर्भपात के सभी जरुरी इंतजाम करे, नाबालिग के परिवार की वित्तीय स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश भी दिए हैं कि ऐसे केस के लिए अगर सरकार की कोई स्कीम है, तो उस स्कीम के अंतर्गत पडिता को लाभ दिया जाए। हाईकोर्ट ने यह आदेश नाबालिग बलात्कार पीड़िता द्वारा अपने गर्भपात की इजाजत दिए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका का निपटारा करते हुए दिए हैं।