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पति से अलग हो अन्य पुरुष के साथ Live-in-Relation में रही महिला की सुरक्षा के हाईकोर्ट ने दिए आदेश

पति से अलग हो अन्य पुरुष के साथ Live-in-Relation में रही महिला की सुरक्षा के हाईकोर्ट ने दिए आदेश

साथ ही कहा,  दोनों के  इस रिश्ते के खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही है तो वह कार्रवाई जारी रहेगी

 

एक महिला जो अपने पति से अलग होकर अब अन्य पुरुष के साथ  Live-in-Relation में रह रही है उनकी सुरक्षा की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने फाजिल्का के एस.एस.पी. को इनकी मांग पर गौर कर उचित निर्णय लिए जाने के आदेश दे दिए हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने यह भी साफ़ कर दिया है कि इन आदेशों को दोनों ढाल की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर दोनों के इस रिश्ते के खिलाफ कोई भी करवाई चल रही है तो वह जारी रहेगी।

महिला ने अपने पति, सास और अन्य रिश्तेदारों से जान का खतरा बता हाईकोर्ट में सुरक्षा की मांग को लेकर याचिका दायर की थी और बताया था कि वह अब एक अन्य पुरुष के साथ  Live-in-Relation में रह रही है। उसे अब अपने पति, सास और अन्य रिशेत्दारों से खतरा है। उन्होंने पहले फाजिल्का के एस.एस.पी. को रिप्रजेंटेशन देते हुए सुरक्षा दिए जाने की मांग की थी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण अब दोनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा का अधिकार देता है। ऐसे में हाईकोर्ट इस रिश्ते की वैधता पर गौर किए बिना दोनों के सुरक्षा के अधिकार के तहत यह आदेश दे रहा है। लिहाजा हाईकोर्ट ने फाजिल्का के एस.एस.पी. को इनकी रिप्रजेंटेशन पर गौर कर उचित निर्णय लिए जाने के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कह दिया है कि यह आदेश इन दोनों के खिलाफ चली रही किसी भी कार्रवाई के प्रति ढाल नहीं होंगे, इन दोनों के इस रिश्ते के खिलाफ अगर किसी अथॉरिटी या व्यक्ति ने कोई कार्रवाई शुरू की हुई है तो वह जारी रहेगी।

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