Punjab

19 साल के लड़के की मंदिर में शादी करवाने वाले पुजारी पर गिर सकती है गाज, High Court ने जांच के दिए आदेश

मंदिर में 19 साल के एक लड़के की 20 साल की एक लड़की से शादी करवाने वाले पुजारी पर गाज गिर सकती है।  High Court ने पुलिस को आदेश दे दिए हैं कि वह जांच करें तो देखे की अगर पुजारी ने Prohibition of Child
Marriage Act, 2006 का उलंघन कर यह शादी करवाई है तो उसके खिलाफ करवाई की जाए।
दरअसल एक प्रेमी जोड़े ने High Court में याचिका दाखिल कर अपनी सुरक्षा की मांग की थी और कहा था कि उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर यह शादी कर ली है, अब उन्हें खतरा है, इसलिए उन्हें सुरक्षा दी जाए। प्रेमी जोड़े ने बताया था कि उन्होंने मंदिर में यह शादी की है। सुनवाई हुई तो पता चला कि लड़के की आयु अभी 19 साल ही है और कानून के अनुसार उसकी 21 साल की आयु से पहले शादी ही नहीं हो सकती है। इस पर High Court ने कहा कि उस पुजारी की जांच की जाए, जिसने यह शादी करवाई है। क्योंकि 19 साल के लड़के की शादी कैसे करवाई जा सकती है।
High Court ने पुलिस को आदेश दिए हैं कि इस पुजारी की जांच की जाए और यह देखा जाए कि उसने Prohibition of Child Marriage Act, 2006 के उलंघन कर कैसे यह शादी करवा दी और अगर वह दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ करवाई की जाए।

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