*आप विधायक मनविंदर सिंह ग्यासपुरा सहित पंजाब सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस*
*सितंबर 2020 में मलौद थाने पर अपने समर्थकों सहित हमला करने का है आरोप*
आम आदमी पार्टी के विधायक मनविंदर सिंह ग्यासपुरा सहित पंजाब सरकार.डीजीपी, आईजी लुधियाना रेंज और खन्ना के एसएसपी को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और 20 सितंबर 2020 को विधायक द्वारा अपने समर्थको के साथ मलौद पुलिस थाने पर हमले को लेकर जो दर्ज एफआईआर की जांच के लिए जो एसआईटी बनाई गई थी, उसकी जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी हाईकोर्ट ने मांग ली है।
हाईकोर्ट ने यह आदेश मलौद के तत्कालीन एसएचओ करनैल सिंह द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। इंस्पेक्टर करनैल सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया है की 20 सितंबर 2020 को जब कोरोना काल चल रहा था, तब विधायक मनविंदर सिंह ग्यासपुरा ने अपने साथियों के साथ थाने में आकर तोड़फोड़ की थी, इतना ही नहीं विधायक ने याची और उसके साथी पुलिस जवानों के साथ धक्कामुक्की भी की थी। इसको लेकर एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। एसएसपी ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी जिसने इस मामले की जांच ही नहीं की।
याची ने बताया की अब राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बनने के बाद से उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। पहले उनका तबादला पटियाला रेंज से लुधियाना रेंज कर दिया और इसके सिर्फ 20 दिनों के अंदर फिर उनका तबादला फिरोजपुर रेंज कर दिया गया है। इस मामले में आरोपी विधायक की जमानत भी नहीं मिली है। बावजूद इसके पुलिस विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, इसलिए अब इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जिस पर हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है और इस मामले की जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी मांग ली है।