दागी पुलिस अधिकारीयों की पूरी जानकारी नहीं देने पर हाईकोर्ट ने पंजाब के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम से किया जवाब तलब
पंजाब में कैसे पी.पी.एस. अधिकारी जिलों में एस.एस.पी. किए तैनात, उसकी भी मांगी जानकारी
एक मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से दागी पुलिस कर्मियों को अधिकारीयों की जो जानकारी मांगी थी, वह पूरी तरह से नहीं दिए जाने पर हाईकोर्ट ने अब पंजाब के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम से जवाब तलब कर लिया है और साथ ही पंजाब में कैसे पी.पी.एस. अधिकारीयों को जिलों के एस.एस.पी. के पद पर नियुक्त किया गया है, उसकी जानकारी भी हाईकोर्ट ने मांग ली है।
हाईकोर्ट ने कहा कि इंडियन पुलिस सर्विस रूल्स के अनुसार एस.एस.पी. के पद पर आई.पी.एस. अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए तो कैसे पी.पी.एस. अधिकारी इन पदों पर नियुक्त किए गए हैं। हाईकोर्ट ने अब इस मामले में केंद्र सरकार को भी पार्टी बनाते हुए केंद्र सरकार से भी मामले में जवाब दिए जाने के आदेश दे दिए हैं। पंजाब के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने बताया कि जिन अधिकारीयों को आपरधिक मामलों में दोषी करार दिया जा चूका है या जिनके खिलाफ ऐसे मामले में अदालतों में पेंडिंग हैं उसकी लिए पॉलिसी बनाए जाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम सहित डी.जी.पी. प्रमोद कुमार और सी.आर.पी. एफ. के पूर्व डाइरेक्टर जनरल को भी शामिल किया गया है। इस जवाब पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दे दिए हैं कि जब तक यह कमेटी कोई पॉलिसी नहीं बना लेती है, तब तक जिन पुलिस अधिकारीयों को चार्जशीट किया जा चूका है या दोषी करार दिए जा चुके हैं, उन्हें पब्लिक डीलिंग के काम में नहीं लगाया जाएगा। साथ ही ऐसे अधिकारीयों को जांच अधिकारी नहीं नियुक्त किया जाएगा और विजिलेंस में नहीं नियुक्त किया जाएगा।