पंजाब सरकार को बड़ा झटका हाईकोर्ट ने माइनिंग साइट्स और डिसिल्टिंग के ऑक्शन नोटिस पर लगाई रोक
पंजाब में माइनिंग साइट्स और डिसिल्टिंग साइट्स की ऑक्शन का जो नोटिस जारी किया गया है उसके खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।
इन ऑक्शन नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में बताया गया है की यह नोटिस राज्य सरकार ने बिना किसी जिला सर्वे रिपोर्ट के ही जारी कर दिया है, जो की ऑक्शन का नोटिस जारी किए जाने से पहले किया जाना अनिवार्य था। इसके अलावा भी कई अन्य आरोप लगाए गए हैं, सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने खुद हाईकोर्ट को आश्वाशन दिया की वह इस पर फ़िलहाल आगे कार्रवाई नहीं करेगी। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी जवाब तलब किया है और इस पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी है। इससे पहले इस पॉलिसी एक क्लोज पर हाईकोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है अब पूरी पॉलिसी पर भी रोक लग गई है।