बाबा अमन सिंह को हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
पिछले साल 15 अक्तूबर को किसान आंदोलन स्थल पर एक व्यक्ति लखबीर सिंह उर्फ़ टिड्डा की हाथपैर काट की गयी हत्या के आरोपी बाबा अमन सिंह को आज हाईकोर्ट ने इस मामले में 11 जुलाई तक अंतरिम जमानत देते हुए उसे जांच में शामिल होने के आदेश दिए हैं।
बाबा अमन सिंह के खिलाफ इस मामले में पिछले साल एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी मामले में अमन सिंह ने पहले सोनीपत की अदालत से अग्रिम जमानत मांगी थी, जिसे अदालत ने 16 नवंबर को ख़ारिज कर दिया था, जिसके बाद अमन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत मांगी है। अमन सिंह का कहना है कि वह इस हत्या में शामिल नहीं था लेकिन इस हत्या के अन्य आरोपियों की डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में उसका नाम आने के बाद उसे भी इस मामले में नामजद कर दिया गया। जबकि वह हत्याकांड में शामिल नहीं था।
हाईकोर्ट ने आज अमन सिंह को फ़िलहाल अंतरिम जमानत देते हुए उसे इस केस की जांच में शामिल होने के आदेश दे दिए हैं और केस की सुनवाई जुलाई महीने तक स्थगित कर दी है।