नवजोत सिद्धू के पक्ष में हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, पढ़ो क्या है मामला
नवजोत सिद्धू के पक्ष में हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, पढ़ो क्या है मामला
इनकम टैक्स कमिश्नर को सिद्धू की रिवीजन पर दोबारा गौर करने के हाईकोर्ट ने दिए आदेश
वर्ष 2016-17 की गलत अस्सेस्मेंट करने और इसके खिलाफ सिद्धू की रिजीवन को कमिश्नर ने कर दिया था ख़ारिज
हाईकोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी राहत देते हुए उनकी वर्ष 2016-17 की इनकम की गलत अस्सेस्मेंट करने और इसके खिलाफ सिद्धू की रिजीवन को ख़ारिज किए जाने के इनकम टैक्स कमिश्नर के आदेशों को हाईकोर्ट ने अब रद्द करते हुए इनकम टैक्स कमिश्नर को सिद्धू की रिवीजन पर दोबारा गौर करने के आदेश दे दिए हैं।
नवजोत सिंह सिद्धू ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया था कि उन्होंने 2016-17 की अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी इनकम 9 करोड़ 66 लाख 28 हजार 470 बताई थी और इसे 19 अक्तूबर 2016 को जमा भी करवा दिया था और उन्हें इसकी एक्नॉलेजमेंट भी मिल गयी थी। लेकिन इनकम टैक्स विभाग ने 13 मार्च 2019 को उन्हें सूचित करते हुए बताया कि उनकी इस दौरान की आय 13 करोड़ 19 लाख 66 हजार 530 रूपए है। इस तरह इनकम टैक्स विभाग ने उनकी आय में 3 करोड़ 53 लाख 38 हजार 67 रूपए और जोड़ दिए।
सिद्धू ने इनकम टैक्स विभाग द्वारा उनकी आय की गलत अस्सेस्मेंट के खिलाफ इनकम टैक्स कमिश्नर (अपील) के सामने रिवीजन दायर कर इसे ठीक करने का आग्रह किया। लेकिन इनकम टैक्स कमिश्नर ने इसी साल 27 मार्च को उनकी इस रिजीवन को खारिज कर दिया था। इसी आदेश को सिद्धू ने हाई कोर्ट में चुनौती दे दी थी। हाईकोर्ट ने अब सिद्धू की इस मांग को सही मानते हुए इनकम टैक्स कमिश्नर के 27 मार्च के आदेशों को रद्द कर सिद्धू की रिवीजन पर दोबारा गौर करने के आदेश दे दिए हैं।