BIG BREAKING : पंजाब में प्री-प्राइमरी शिक्षकों के 8393 पोस्ट की भर्ती हाईकोर्ट ने की रद्द, नए सिरे से विज्ञापन जारी करने के दिए आदेश
3 साल के अनुभव की शर्त सिर्फ 50 प्रतिशत आवेदकों पर होगी लागु, बाकि अन्य केटेगरी से भरने के दिए आदेश
पंजाब में प्री-प्राईमरी टीचरों के 8393 पदों को भरने के लिए पंजाब सरकार ने 14 नवंबर को जो विज्ञापन जारी किया था, उसे हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए सरकार को इन पदों के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी करने के आदेश दे दिए हैं।
इन पदों पर भर्ती के लिए पहले जो तीन साल के अनुभव की शर्त लगाई थी, उसमे हाईकोर्ट ने संशोधन करते हुए अब कुल 8393 पदों में से आधे यानि की 50 प्रतिशत पर ही लागु करने के सरकार को आदेश दिए हैं और बाकि के आधे पद अन्य केटेगरी के लिए ओपन कर दिए हैं। हाईकोर्ट ने यह आदेश इस भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ दाखिल 15 आवेदकों की याचिका पर अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए दिए हैं। इन आवेदकों ने हाईकोर्ट को बताया कि सरकार ने पहले पिछले साल 23 नवंबर को इस 8393 पोस्ट के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन इस दौरान सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पहले से बड़ी संख्या में नियुक्त ई.पी., ई.वी., ई.जी.एस.वी., ए.आई.ई.वी., एस.टी.आर.वी., आई.ई.वी. ने धरने देने शुरू कर दिए।
इनके दबाव में सरकार ने यह विज्ञापन वापिस ले लिया और 14 नवंबर को फिर विज्ञापन जारी कर दिया, जिसमे यह शर्त लगा दी कि इन पोस्ट पर नियुक्त होने के लिए आवेदक के पास ई.पी., ई.वी., ई.जी.एस.वी., ए.आई.ई.वी., एस.टी.आर.वी., आई.ई.वी. की पोस्ट पर काम करने का तीन साल का अनुभव होना अनिवार्य है। अनुभव की इस शर्त को हाईकोर्ट ने अब 50 प्रतिशत आवेदकों पर ही लागु करने के आदेश देते हुए नए सिरे से विज्ञापन जारी करने को कह दिया है।