NOC लिए बिना Unauthorized कॉलोनियों के Plots की Sale deed करने की नोटिफिकेशन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
NOC लिए बिना Unauthorized कॉलोनियों के Plots की Sale deed करने की नोटिफिकेशन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
इस नोटिफिकेशन के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी PIL
पंजाब सरकार ने 12 दिसंबर 2019 को नोटिफिकेशन जारी कर NOC लिए बिना Unauthorized कॉलोनियों के Plots की Sale deed करने की जो अनिवार्यता ख़त्म कर दी है, उसके खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल एक PIL पर हाईकोर्ट इस नोटिफिकेशन पर ही रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर सरकार को इस नोटिफिकेशन पर फटकार लगाते हुए कहा था कि या तो सरकार इसे खुद वापिस ले ले या हाईकोर्ट इस पर रोक लगा सकता है। सोमवार को सरकार ने इसपर जवाब दिए जाने के लिए कुछ समय की मांग की, जिस पर हाईकोर्ट ने इस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। इस नोटिफिकेशन के खिलाफ लुधियाना के प्रेम प्रकाश ने ही अपने वकील आयुष गुप्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में PIL दाखिल कर बताया था कि सरकार ने पहले ही राज्य की अवैध कालोनियों को रेगुलर करने के लिए स्किम लाती रही है। लेकिन तब सब-रजिस्ट्रार को यह आदेश दिए जाते थे कि वह Sale deed से पहले NOC जरूर देखी जाए। लेकिन अब सरकार ने इस नोटिफिकेशन के माध्यम से NOC की अनिवार्यता ही ख़त्म कर दी है।
याची के अनुसार यह नोटिफिकेशन 1995 के एक्ट का उल्लंघन है इसके खिलाफ याची ने 7 अप्रैल को सरकार को शिकायत भी दे दी थी। लेकिन सरकार ने उसकी शिकायत पर कुछ नहीं किया। जिसके बाद याची ने हाईकोर्ट में PIL दाखिल कर इस नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की है।