NOC लिए बिना Unauthorized कॉलोनियों के Plots की Sale deed करने की नोटिफिकेशन पर सरकार ने ही लगाई रोक
NOC लिए बिना Unauthorized कॉलोनियों के Plots की Sale deed करने की नोटिफिकेशन पर सरकार ने ही लगाई रोक
इस नोटिफिकेशन के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी PIL
पंजाब सरकार ने 12 दिसंबर 2019 को नोटिफिकेशन जारी कर NOC लिए बिना Unauthorized कॉलोनियों के Plots की Sale deed करने की जो अनिवार्यता ख़त्म कर दी है, उसके खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल एक PIL पर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने ही इस पर दोबारा गौर करने तक इस नोटिफिकेशन पर आगे कोई भी करवाई नहीं करने का हाईकोर्ट को आश्वाशन दे दिया है।
हाईकोर्ट ने सरकार के इस आश्वाशन के बाद सरकार को आदेश दे दिए हैं कि इन नोटिफिकेशन के खिलाफ याची ने सरकार को अप्रैल महीने में जो शिकायत दी थी, उस पर गौर किया जाए और तब तक इस नोटिफिकेशन पर कोई कार्रवाई न की जाए। इस नोटिफिकेशन के खिलाफ लुधियाना के प्रेम प्रकाश ने ही अपने वकील आयुष गुप्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में PIL दाखिल कर बताया था कि सरकार ने पहले ही राज्य की अवैध कालोनियों को रेगुलर करने के लिए स्किम लाती रही है। लेकिन तब सब-रजिस्ट्रार को यह आदेश दिए जाते थे कि वह Sale deed से पहले NOC जरूर देखी जाए। लेकिन अब सरकार ने इस नोटिफिकेशन के माध्यम से NOC की अनिवार्यता ही ख़त्म कर दी है।
याची के अनुसार यह नोटिफिकेशन 1995 के एक्ट का उलंघन है इसके खिलाफ याची ने 7 अप्रैल को सरकार को शिकायत भी दे दी थी। लेकिन सरकार ने उसकी शिकायत पर कुछ नहीं किया। अब याची ने हाईकोर्ट में PIL दाखिल कर इस नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की है। जिस पर सरकार ने ही फ़िलहाल इस नोटिफिकेशन पर अपनी ओर से ही रोक लगाने का हाईकोर्ट को आश्वाशन दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार के इस आश्वाशन के बाद सरकार को याची की शिकायत पर कार्रवाई करने के आदेश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया है।