सुमेध सैनी की अग्रिम जमानत पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
सुमेध सैनी की अग्रिम जमानत पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
आय से अधिक संपत्ति मामले में सैनी के खिलाफ दर्ज है मामला
आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सिंह सैनी ने हाईकोर्ट से जो अग्रिम जमानत मांगी है, उस पर हाईकोर्ट ने आज दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब हाईकोर्ट एक दो दिनों में सैनी की इस अग्रिम जमानत पर अपना फैसला सुना सकता है।
पंजाव विजिलेंस ने ही आय से अधिक संपत्ति मामले में सैनी सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया हुआ है। इससे पहले सैनी ने मोहाली की जिला अदालत से अग्रिम जमानत मांगी थी, जिसे जिला अदालत ने शुक्रवार को ख़ारिज कर दिया था। जिला अदालत से अग्रिम जमानत ख़ारिज होने के बाद सैनी ने अब हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी है। आज हाईकोर्ट ने सैनी के वकील और पंजाब सरकार का पक्ष सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।