Punjab
Breaking : सुमेध सैनी को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, एक सप्ताह में जांच में शामिल होने के दिए आदेश
आय से अधिक संपत्ति मामले में सैनी के खिलाफ दर्ज है मामलाआय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सिंह सैनी को हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए एक सप्ताह में जांच में शामिल होने के आदेश दे दिए हैं।
पंजाव विजिलेंस ने ही आय से अधिक संपत्ति मामले में सैनी सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया हुआ है। इससे पहले सैनी ने मोहाली की जिला अदालत से अग्रिम जमानत मांगी थी, जिसे जिला अदालत ने शुक्रवार को ख़ारिज कर दिया था। जिला अदालत से अग्रिम जमानत ख़ारिज होने के बाद सैनी ने अब हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी थी। आज हाईकोर्ट ने सैनी को अंतरिम जमानत दे दी है और इस मामले की जांच में एक सप्ताह में शामिल होने के भी आदेश दे दिए हैं।
पंजाव विजिलेंस ने ही आय से अधिक संपत्ति मामले में सैनी सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया हुआ है। इससे पहले सैनी ने मोहाली की जिला अदालत से अग्रिम जमानत मांगी थी, जिसे जिला अदालत ने शुक्रवार को ख़ारिज कर दिया था। जिला अदालत से अग्रिम जमानत ख़ारिज होने के बाद सैनी ने अब हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी थी। आज हाईकोर्ट ने सैनी को अंतरिम जमानत दे दी है और इस मामले की जांच में एक सप्ताह में शामिल होने के भी आदेश दे दिए हैं।