Punjab

सुमेध सिंह सैनी को बड़ी राहत, सभी एफ.आई.आर. पर भी हाईकोर्ट ने लगाई रोक

सभी एफ.आई.आर. पर भी हाईकोर्ट ने लगाई रोक, किसी भी केस में पेश होने की भी जरूरत नहीं
हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सिंह सैनी को बड़ी राहत देते हुए 2022 के पंजाब विधान सभा चुनावों तक उनकी गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी है, साथ ही उनके खिलाफ जितनी भी एफ.आई.आर. दर्ज हैं, उन पर किसी भी किस्म की कार्रवाई पर भी हाईकोर्ट ने अगले आदेशों तक रोक लगा दी है।
हाई कोर्ट ने अपने 46 अपने के आदेश में साफ़ कह दिया है कि 2022 चुनावों उनके खिलाफ सभी एफ.आई.आर. पर रोक होगी, उन्हें किसी भी केस में पेश होने से छूट होगी। इसके साथ ही सैनी को आदेश दिए गए हैं कि अगर वह इस दौरान विदेश जाना चाहे तो इसके लिए उन्हें अदालत की इजाजत लेनी होगी सुमेध सिंह सैनी की ब्लेंकेट बेल पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिए हैं। इस तरह सैनी को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। सैनी ने अपनी याचिका में यह कह चुके हैं कि पंजाब सरकार उनके खिलाफ राजनैतिक रंजिश के तहत ही यह सभी मामले चल रहा है। ऐसे में अगर सरकार उनके खिलाफ किसी भी केस में कोई भी करे तो उससे 7 दिन पहले उन्हें इसका नोटिस दिया जाए  हाईकोर्ट ने यह आदेश पहले ही दे दिए थे कि सैनी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले उन्हें सात दिनों का नोटिस दिया जाए। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने 2022 के पंजाब विधान सभा चुनावों तक उनकी गिरफ्तरी पर रोक लगा दी है।

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