Punjab
हजारों करोड़ के नशे के कारोबार की सीलबंद रिपोर्ट ओपन किए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल की गई अर्जी
तीन सालों से हाईकोर्ट में पड़ी है इस मामले की सीलबंद रिपोर्ट
पंजाब के 6000 हजार करोड़ के नशे के कारोबार के मामले में मई 2018 में हाईकोर्ट में जो सीलबंद रिपोर्ट सौंपी गई थी वह रिपोर्ट तब से ओपन नहीं हुई है। अब इस रिपोर्ट को ओपन किए जाने की हाईकोर्ट से मांग की गई है। काबिलेगौर है कि एस.टी.एफ. ने अपनी जांच रिपोर्ट में विकरंजित सिंह मजीठिया पर कॉमेंट किया था। उस पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा था। मई 2018 में तब के पंजाब के गृह सचिव और डी.जी.पी. ने इस पर ओपनियन देते हुए एडवोकेट जनरल के जरिये सीलबंद रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंप दी थी तब से यह रिपोर्ट सीलबंद है। अब इसी रिपोर्ट को ओपन करने की हाईकोर्ट से मांग की गई है। इस अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो पाई और सुनवाई 6 अगस्त तक मुल्तवी हो गई है। यह अर्जी एडवोकेट नवकिरण सिंह की और से दाखिल की गयी है