Punjab

भगोड़ा आरोपी अग्रिम जमानत का हक़दार नहीं: हाईकोर्ट

भगोड़े आरोपी की अग्रिम जमानत के मामले में हाईकोर्ट ने एक बेहद ही महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि एक भगोड़ा आरोपी अग्रिम जमानत का हक़दार नहीं हो सकता।
इस मामले में आरोपी और उसके परिवार पर दहेज़ का मामला दर्ज किया गया था। मामला 2015 में जालंधर में दर्ज हुआ था और अदालत ने आरोपी को जनवरी 2016 में भगोड़ा करार दे दिए था। इसके पांच सालों बाद आरोपी ने दिसंबर 2021 में जाकर निचली अदालत से अग्रिम जमानत मांगी, जो ख़ारिज कर दी गई। निचली अदालत से जमानत ख़ारिज करने के फैसले को आरोपी ने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी।
हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए आरोपी ने कहा कि वह तो यह मामला दर्ज होने से पहले ही विदेश चला गया था, अब उसे इसकी जानकारी मिली है, इसीलिए उसने यह अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी पांच वर्षों से भगोड़ा और अब इस मामले में अन्य आरोपी जब बरी हो गए हैं, तो वह अब अग्रिम जमानत मांग रहा है। कारण चाहे जो भी हों एक भगोड़ा अग्रिम जमानत का हक़दार नहीं हो सकता। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत को ख़ारिज कर दिया है।

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