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डिजिटल करंसी (क्रिप्टोकरंसी) से इनकम पर 30 फीसदी टैक्स; ट्रांसफर पर 1 फीसदी TDS भी लगेगा
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इसी साल लाई जाएगी डिजिटल करेंसी
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सरकार बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करंसी पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी, लेकिन क्या उसे वैध किया जाएगा, इस पर अभी असमंजस बना हुआ है. वित्त मंत्री ने बजट में साफ कर दिया कि रिजर्व बैंक अपना डिजिटल करंसी लेकर आएगा.
डिजिटल करंसी (क्रिप्टोकरंसी) से इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगाया गया है. इसके अलावा वर्चुअल करंसी के ट्रांसफर पर 1 फीसदी TDS भी लगेगा. अगर वर्चुअल एसेट को गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है तो टैक्स वह शख्स देगा जिसको वह virtual asset गिफ्ट के तौर पर मिली है. रुपये की डिजिटल करेंसी को इसी वित्त वर्ष चालू किया जाएगा
- बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब पर बात नहीं की. मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा. मिडिल क्लास इसमें बदलाव और स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहा था
- सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी करने का ऐलान किया है. दिव्यागों को भी कर राहत का ऐलान किया गया है. इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जाएगी.
- राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे. इसमें राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज कर्ज भी दिया जाएगा