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क्रिकेटर युवराज सिंह को हाईकोर्ट से मिली राहत रहेगी जारी, सुनवाई दो सप्ताह तक हुई स्थगित  

क्रिकेटर युवराज सिंह को हाईकोर्ट से मिली राहत रहेगी जारी, सुनवाई दो सप्ताह तक हुई स्थगित

अपने खिलाफ एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत दर्ज एफ.आई.आर. को रद्द करने की मांग की

 

एस.सी./एस.टी/ एक्ट की धाराओं के तहत दर्ज एफ.आई.आर. पर क्रिकेट खिलाडी युवराज सिंह के खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने जो रोक लगाई थी, उसे हाईकोर्ट ने जारी रखते हुए सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है और अगली सुनवाई पर इस मामले में बहस के आदेश दे दिए हैं।

सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने युवराज सिंह के खिलाफ दर्ज एफ.आई.आर. पर पर कार्रवाई किए जाने पर लगी रोक को हटाने की मांग की है। हाईकोर्ट ने बुधवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुनवाई दो सप्ताह तक स्थगित कर दी है और युवराज सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने पर जो रोक लगाई थी उन आदेशों को भी जारी रखा है। युवराज सिंह के खिलाफ हांसी में एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी की उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग को लेकर आपत्तिजनक टिपण्णी की है। इसी एफ.आई.आर. को रद्द किए जाने की युवराज सिंह ने हाईकोर्ट से मांग की है।

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