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अगर ATM में नहीं है कैश तो बैंक पर लगेगा फाइन, 1 अक्टूबर से RBI का नया नियम

अक्टूबर, 2021 से एक महीने में कुल 10 घंटे से ज्यादा समय तक बैंक ATM खाली रहने पर आरबीआई, बैंकों पर जुर्माना लगाना शुरू कर देगा।

आरबीआई (RBI) ने  कहा है की एटीएम में तय समय के दौरान कैश नहीं भरने पर बैंक पर फाइन लगाया जाएगा।RBI ने ये कदम इसलिए उठाया है ताकि एटीएम के जरिए जनता के लिए पर्याप्त कैश की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके। RBI ने ये फैसला कैश-आउट के कारण एटीएम के डाउनटाइम की समीक्षा के बाद लिया।

इस संदर्भ में नियम का अनुपालन नहीं करने पर उसे गंभीरता से लिया जाएगा और मौद्रिक जुर्माना लगाया जाएगा। एटीएम में नकदी नहीं डाले जाने के लिये जुर्माने की योजना में यह प्रावधान किया गया है।’ योजना एक अक्टूबर, 2021 से प्रभाव में आएगी। जुर्माने की मात्रा के बारे में केंद्रीय बैंक ने कहा कि किसी भी एटीएम में अगर महीने में 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी नहीं रहती है तो प्रति एटीएम 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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