राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार(GNCTD) संशोधन अधिनियम 1991 में संशोधन
2021, लोकसभा द्वारा 22 मार्च 2021 और राज्य सभा द्वारा 24 मार्च 2021 को पारित किए जाने तथा भारत के राष्ट्रपति द्वारा 28 मार्च 2021 को अनुमोदित किए जाने के बाद प्रभावी हो गया है। संशोधन अधिनियम से अधिनियम की धारा 21, 24, 33 और 44 में संशोधन किया गया है।
संशोधन अधिनियम का उद्देश्य इसे राजधानी की जरूरतों के लिए अधिक प्रासंगिक बनाना ; निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल (एलजी) के उत्त्तरदायित्व को परिभाषित करना; और, विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना है।
संशोधन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करेगा और दिल्ली के आम लोगों के लिए बनाई गईं योजनाओं तथा कार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन में अग्रणी होगा।
संशोधन मौजूदा कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हैं, और माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.07.2018 और 14.02.2019 के निर्णय के अनुरूप है।
GNCTD अधिनियम, 1991 में संशोधन, निर्वाचित सरकार को भारत के संविधान की राज्य और समवर्ती सूचियों में हस्तांतरित विषयों, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि सहित, के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के संवैधानिक तथा कानूनी उत्तरदायित्वों में किसी भी तरह परिवर्तन नहीं करता।