
लेकिन लोक सभा के सेशन में नहीं हो पाएंगे शामिल
खड्डूर साहिब से सासंद अमृतपाल सिंह की लीव लोक सभा ने रिकमेंड कर ली है। केंद्र सरकार आज इसकी हाइकोर्ट को जानकारी दे दी है।
केंद्र सरकार ने आज सुनवाई के दौरान बताया कि अमृतपाल सिंह की लीव रिकमेंड कर ली गई लिहाजा अब उनकी लोक सभा सदस्यता नहीं जाएगी। इस जानकारी के बाद हाईकोर्ट ने अमृतपाल सिंह की इस याचिका का निपटारा कर दिया है।
इस पर अमृतपाल सिंह के वकील ने कहा कि उन्हें लोक सभा सेशन में शामिल होने की भी इजाजत दी जाए। इस पर पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दो आदेशों का हवाला देते हुए बताया कि इन दोनों आदेशों में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि कोई भी आरोपी जो कस्टडी में या डिटेंशन में उसे सेशन में शामिल होने की इजाजत नहीं है। इस।लिहाज से यह साफ है कि अमृतपाल सिंह सेशन में शामिल होने का अधिकारी नहीं है।
इसके बाद अमृतपाल सिंह के वकील ने कहा अमृतपाल सिंह को अपने एरिया के विकास के MPLAD फंड नहीं मिल रहा, जिस पर हाईकोर्ट ने अमृतपाल सिंह के वकील को कहा कि वो इसके लिए लोक सभा स्पीकर को रिप्रजेंटेशन दे सकते हैं।