
जगजीत सिंह डल्लेवाल अवैध हिरासत में नहीं: हाईकोर्ट
पंजाब सरकार को दिए आदेश, जो भी डल्ले वाल से मिलना चाहे, उसे न रोका जाए
किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को 19 मार्च को शाम को पुलिस द्वारा डिटेन किए जाने के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन दोआबा के अध्यक्ष गुरमुख सिंह ने हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की थी, उसका हाइकोर्ट ने निपटारा करते हुए साफ कर दिया है कि डल्लेवाल अवैध हिरासत में नहीं हैं। लेकिन इसके साथ ही हाइकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दे दिए हैं कि डल्लेवाल के करीबी चाहे वो उनके परिवार से होना, मित्र हों या अन्य कोई, उन्हें उनसे मिलने से न रोक जाए।
इस याचिका पर पंजाब सरकार ने सोमवार को ही हाइकोर्ट में जवाब दायर कर कह दिया था कि डल्लेवाल किसी भी किस्म की अवैध हिरासत में नहीं है और न ही उनके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज है। डल्लेवाल को उनकी सहमति से ही पटियाला के पार्क हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है, जहां उनका बेहतर इलाज किया जा रहा है।
कल हाइकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें को सुन लिया था, जिस पर आज कुछ देर पहले ही हाइकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि डल्लेवाल अवैध हिरासत में नहीं हैं।