Himachal Pradesh

इस सप्ताह शनिवार व रविवार को भी खुलेंगी उचित मूल्य की दुकानें

 

ऊना, 28 मई – सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानें शनिवार 29 मई और रविवार 30 मई को भी खुलेंगी। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त, ऊना राघव शर्मा ने बताया कि कोरोना कफ्र्यू के चलते उचित मूल्य की दुकानों को सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई थी, लेकिन माह के अंतिम दिनों के चलते उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए इन्हें इस सप्ताह शनिवार व रविवार को भी खोलने का निर्णय लिया गया है।

कोविड गाइडलाइन बारे मोबाइल वैन से किया जागरुक

ऊना 28 मई: सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा आज मोबाइल वैन के माध्यम से सरकार द्वारा जारी कोविड-19 गाइडलाइन बारे लोगों को जागरुक किया। मोबाइल वैन ने आज ऊना सदर, मलाहत, रक्कड़ कालोनी, जलग्रां, चताड़ा, बहडाला, इत्यादि पंचायतों में लोगों को कोविड 19 के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी की जानकारी दी। लोगों को बताया गया कि सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला में आवश्यक वस्तुओं के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सप्ताह में एक निश्चित समय के लिए खोलने की अनुमति दी है।

प्रशासन के निर्देशानुसार ऊना जिला में खान-पान की जरूरी वस्तुओं की दुकानें प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा शनिवार व रविवार के दिन दूध, फल, सब्जी इत्यादि की दुकानों को खोलने की अनुमति है तथा अन्य व्यापारिक संस्थान पूर्णतया बन्द रहेंगे। सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक सब्जी, फल, दूध, करियाना, मीट, मच्छली तथा अन्य खाद्यान्न सम्बन्धी दुकानें, पशुचारा, बीज, खाद व कीटनाशक की दुकानें, कृषि उपकरण मरम्मत की कार्यशालाएं, कोरियर सर्विस, लोकमित्र केन्द्र प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक तीन घंटे खोलने की अनुमति होगी। जबकि उचित मूल्य की दुकानें प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक खुली रहंेगी। इसके अतिरिक्त दवाइयों की दुकानों, क्लीनिक व चिकित्सा संस्थानों के खुलने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को आगामी आदेशांे तक बन्द किया गया है। जबकि निजी वाहनों को आपात स्थिति में ही आने-जाने की छूट है। किसी भी आपात स्थिति में हेल्पलाइन नम्बर 1077 पर संपर्क किया जा सकता है।

जिला लोक सम्पर्क अधिकारी अरूण पटियाल ने बताया कि सरकार द्वारा कोविड 19 के संबन्ध में समय-समय पर जारी होने वाली एडवाइजरी की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए विभाग द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया गया है। विभाग द्वारा इलैक्ट्राॅनिक, प्रिंट मीडिया के अलावा सोशल मीडिया व फील्ड पब्लिसिटी के माध्यम से भी प्रचार सुनिश्चित कर जिला के समस्त क्षेत्र को कवर किया जा रहा है।

 

प्रवासी मजदूरों व बिना पहचान पत्र वालों को कोविड वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू

उपायुक्त राघव शर्मा ने अधिकारियों को दिए लाभार्थियों की सूचियां तैयार करने के निर्देश

ऊना (28 मई)- जिन व्यक्तियों के पास कोविड वैक्सीनेशन के लिए कोई वैध पहचान पत्र नहीं है, उन्हें भी टीका लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस संबंध में जिलाधीश ऊना राघव शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें सभी एसडीएम, सभी बीएमओ तथा सीएमओ डॉ. रमन कुमार शर्मा व डॉ निखिल शामिल हुए।

डीसी ने बैठक में कहा कि बिना पहचान पत्र वालों को कोविड वैक्सीन लगाने के लिए सरकार से गाइडलाइन्स आ चुकी है। जिसके तहत घुमंतु, साधुओं, जेल में रह रह कैदियों, भिखारियों, वृद्धाआश्रम में रह रहे वृद्धजनों तथा प्रवासी मजूदरों सहित बिना पहचान पत्र वाले अन्य पात्र व्यक्तियों का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि बिना पहचान पत्र वाले 45 से अधिक तथा 18-44 वर्ष वर्ग की दो अलग-अलग लिस्ट बनाई जाए। साथ ही तीसरी सूची 45 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्तियों की हो जिनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है। यह सारी जानकारी समयबद्ध तरीके से भेजी जाए, जिसे आगे सरकार को भेजा जाएगा।

उन्होंने कहा कि बिना पहचान पत्र वाले 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को पहले से उपलब्ध स्टॉक में से ही वैक्सीन लगाई जा सकती है। जबकि बाकी लाभार्थियों के लिए प्रदेश सरकार टीका उपलब्ध करवाएगी।

राघव शर्मा ने कहा कि बिना पहचान पत्र वालों के संबंध में उनका नाम, पता, जन्म का वर्ष, लिंग जैसी जानकारी एकत्र की जाएगी, जिसे मुख्य फैसिलिटेटर प्रमाणित करेगा। इसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर भी मुख्य फैसिलिटेटर लाभार्थी की पहचान करेगा, जिसके बाद उसे वैक्सीन दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना पहचान पत्र वाले लाभार्थियों के लिए अभी तक वैक्सीन नहीं आई है, तथा डाटा एकत्र करने के उपरांत उसे सरकार को भेजा जाएगा, जिसके बाद वैक्सीन का प्रावधान किया जाएगा।

उपायुक्त ने कहा कि अभी तक कोविड वैक्सीन के लिए पंजीकरण करने के लिए आधार या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी या पैन कार्ड या पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज या एनपीआर स्मार्ट कार्ड ही मान्य हैं।

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