ऊना, 20 नवंबर 2025।
जिला ऊना में देर रात तक चल रहे शराब के ठेकों और अहातों पर अब सख्ती की गई है। बार-बार सामने आ रही सार्वजनिक शांति भंग, मारपीट और उपद्रव की घटनाओं को देखते हुए उपायुक्त जतिन लाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए सभी शराब विक्रेताओं के संचालन समय को सीमित कर दिया है।
आदेश के अनुसार—
1️⃣ सभी शराब के ठेके रात 10 बजे तक शराब की बिक्री बंद करेंगे और 10 बजे के बाद पूरी तरह बंद हो जाएंगे।
2️⃣ अहाते (शराब पीने के लिए बने स्थान) भी रात 10 बजे के बाद पूरी तरह बंद रहेंगे।
3️⃣ जो अहाते बिना पंजीकरण चल रहे थे, उन्हें तुरंत बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं, और ये तभी खुल पाएंगे जब एक्साइज विभाग औपचारिकताएँ पूरी कर देगा।
4️⃣ आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जो पहले IPC की धारा 188 के तहत होती थी।

जिला प्रशासन का कहना है कि यह कदम कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और देर रात होने वाले विवादों पर रोक लगाने के लिए आवश्यक है। आदेश अगली सूचना तक प्रभावी रहेगा।

