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केजरीवाल का फर्जी वीडियो ट्विटर पर शेयर करने का मामला :आप समर्थक की FIR पर हाईकोर्ट ने उठाए कड़े सवाल

दिल्ली भाजपा नेता के खिलाफ आप समर्थक की FIR पर हाईकोर्ट ने उठाए कड़े सवाल, FIR पर लगाई रोक  
कहा, ऐसा लगता है कि यह FIR सिर्फ अपने राजनैतिक विरोधी से प्रतिशोध लेने के लिए ही दर्ज की गई है

आप सुप्रीमो और दिल्ली के CM केजरीवाल का कथित फर्जी वीडियो ट्वीटर पर शेयर करने पर दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता नवीन जिंदल के खिलाफ एक आप समर्थक ने मोहाली में जो FIR दर्ज की है, उस FIR पर हाईकोर्ट ने 31 मई तक रोक लगाते हुए कहा है कि प्रथमदृष्ट्या यह FIR सिर्फ अपने राजनैतिक विरोधी से प्रतिशोध लेने के लिए ही दर्ज की गई लगती है।
हाईकोर्ट ने इस FIR पर रोक लगाते हुए कई सवाल उठा दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि जिसकी मानहानि का आरोप लगाया गया वह दिल्ली में था और जिसने मानहानि की वह भी दिल्ली में था, तो मोहाली में FIR कैसे दर्ज की जा सकती है। जिस व्यक्ति ने FIR दर्ज करवाई उसकी कोई मानहानि नहीं की गई और न ही शिकायतकर्ता को इस केस में पीड़ित कहा जा सकता है, ऐसे में इस FIR पर कई सवाल उठते हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जिस वीडियो को शेयर करने पर FIR दर्ज कर दी गई, वह वीडियो तो पहले ही पब्लिक डोमेन में था और इसे पहले ही अन्य द्वारा शेयर किया जा चूका है और यह वीडियो आरोपी ने नहीं बनाया था आरोपी ने इस वीडियो को ट्वीटर पर शेयर किया था।  
इसके साथ ही अपने अंतरिम आदेशों में हाईकोर्ट ने कहा कि इस FIR को दर्ज किए जाने में बड़ी तेजी दिखाई गई है। 6 अप्रैल रात 9:43 की घटना है। सुबह 10:15 पर शिकायत दी जाती है जनरल डायरी रेफ़्रेन्स 10:42 को एंटर कर 11 बज कर 31 मिनट पर FIR दर्ज कर दी जाती है और वो बिना किसी जांच के कि लगाए जा रहे आरोप सही हैं भी या नहीं। 

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