10 मई से सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ही खुलेंगी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें – डी सी ऊना
कोरोना कर्फ्यू के दौरान सभी सरकारी बस सेवाएं रहेंगी बंद, केवल आपातकालीन स्थिति व आवश्यक सेवाओं के लिए कर सकेंगे निजी वाहन का प्रयोग
ऊना 9 मई – जिला ऊना में अब सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ही आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेगी यानी दुकानें खुलने की समय सीमा 3 घंटे निर्धारित की गई है। यह आदेश जिला दंडाधिकारी ऊना राघव शर्मा ने प्रदेश सरकार द्वारा 5 मई व 8 मई 2021 को जारी आदेशों की निरंतरता में आज जारी किए। उन्होंने बताया कि जिला में राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित रेस्टोरेंट्स व डाबा पर्यटन विभाग द्वारा जारी एसओपी के अनुसार संचालित होंगे जबकि शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्रों में ढाबा केवल होम डिलीवरी सेवाओं और टेक अवे के लिए संचालित होंगे, ढाबो के अंदर बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित वाहनों की मुरम्मत की दुकानें कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खुली रहेंगी जबकि शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी वाहन मुरम्मत की दुकान नहीं खुलेगी।
उन्होंने दुकानों की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि सुबह 8 से 11 बजे के दौरान केवल दैनिक जरूरतों व आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्यान्न, किराने का सामान, फल सब्जियां, डेयरी उत्पाद, मांस और मछली, पशु चारा, बीज उर्वरकों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेगी।
10 मई से 17 मई के दौरान जिला में सरकारी बस सेवा पर प्रतिबंध रहेगा और निजी वाहनों को केवल आवश्यक सेवाओं में, कोविड-19 टीकाकरण, चिकित्सा और आपातकालीन स्थिति में ही चलने की अनुमति होगी।
उन्होंने बताया कि जिला में कोरोना महामारी के बढ़ते केस व प्रदेश सरकार के निर्णय के बाद कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए यह आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
जरूरी वस्तुओं की दुकानें प्रातः 8 से 11 तक तीन घंटे के लिए खुलेंगीः डीसी
सरकारी व निजी क्षेत्र में निर्माण कार्य जारी रहेंगे, भवन निर्माण से जुड़ी दुकानें रहेंगी बंद
आपात स्थिति, कोविड टीकाकरण, टेस्टिंग व इलाज के लिए निजी वाहनों को अनुमति
ऊना (9 मई)- जिला ऊना में 17 मई तक जरूरी वस्तुओं की दुकानें अब प्रातः 8 से 11 बजे तक तीन घंटे के लिए ही खुलेंगी। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि नए आदेशों के तहत शनिवार व रविवार के दिन सब्जी, फल व दूध की दुकानें प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक खुल सकती हैं। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी। जबकि सोमवार से शुक्रवार तक सब्जी, फल व दूध की दुकानें के साथ-साथ उचित मूल्य की दुकानें, किराना, मीट, मछली तथा अन्य खाद्य संबंधी दुकानें, पशु चारे की दुकानें, बीज, खाद तथा कीटनाशकों की दुकानें, ऑटो रिपेयर शॉप्स, कृषि उपकरण रिपेयर करने की दुकानें, कुरियर सर्विस तथा लोकमित्र केंद्र प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की दुकानें 17 मई तक पूर्ण रुप से बंद रहेंगी।
जिलाधीश ने कहा कि औद्योगिक स्टाफ की आवाजाही के लिए चलने वाली गाड़ियों को छोड़कर सार्वजनिक परिवहन आगामी आदेशों तक बंद रहेगा और निजी वाहनों को आपात स्थितियों में ही आवाजाही की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि मेडिकल इमरजेंसी के साथ कोविड टीकाकरण, टेस्टिंग व ईलाज के लिए निजी वाहन, टैक्सी अथवा ऑटोरिक्शा इत्यादि के इस्तेमाल की अनुमति रहेगी।
उपायुक्त ने कहा कि पहले से मौजूद स्टॉक जैसे कि सरिया, सीमेंट, रेत व बजरी आदि के साथ मनरेगा सहित सरकारी व निजी क्षेत्र में निर्माण कार्य जारी रह सकते हैं। लेकिन सरकार के आदेशानुसार भवन निर्माण सामग्री बेचने वाली दुकानें कोरोना कर्फ्यू के दौरान नहीं खुल सकती हैं।
राघव शर्मा ने कहा कि दवा की दुकानों तथा होटलों पर कर्फ्यू की पाबंदियां लागू नहीं होंगी। इसके अतिरिक्त ढाबे व रेस्त्रां में बैठकर खाना खाने पर प्रतिबंध रहेगा। नए आदेशों के संबंध में उपायुक्त ने सभी एसडीएम के साथ चर्चा की, जिसमें एडीसी डॉ. अमित कुमार शर्मा भी उपस्थित रहे।