कल से ऊना में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद ? डीसी ऊना राघव शर्मा ने जारी किए नए आदेश
17 मई तक लगा कोरोना कर्फ्यू, 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंधः डीसी
सब्जी, फल व दूध की दुकानें सप्ताह भर प्रातः 7 बजे से सांय 6 बजे खुलेंगी
किसी प्रकार का कर्फ्यू पास जारी नहीं करेगा जिला प्रशासन, कर्फ्यू के उल्लंघन पर दर्ज होगा केस
ऊना, 6 मई: कोविड-19 के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए जिला ऊना में 7 मई प्रातः 6 बजे से 17 मई प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। एक प्रैस कॉन्फ्रेंस में इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधीश ऊना राघव शर्मा ने बताया कि लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है तथा पांच से अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा। सभी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक, खेलकूद संबंधी एवं अन्य कई प्रकार के सामूहिक आयोजनों पर रोक रहेगी। अनुमति के आधार पर अंतिम संस्कार व शादी समारोह में 20 निकटतम संबंधी एकत्र हो सकते हैं।
डीसी ने कहा कि निजी या सरकारी बसों, निर्माण स्थलों, परियोजना स्थलों, कोविड टीकाकरण और परीक्षण स्थलों के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित सभी दिशा-निर्देशों की पालन सुनिश्चित करनी होगी। कर्मचारी घर से काम करेंगे और बिना अनुमति अपना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। कर्फ्यू के दौरान जिला में आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त सरकारी व निजी कार्यालय बंद रहेंगे। पुलिस, स्वास्थ्य, बिजली, दूरसंचार, जल आपूर्ति, स्वच्छता आदि समेत सभी आवश्यक सेवाएं खुली रहेंगी। इनके अलावा सिनेमा हाल, मॉल, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, सभागार व अन्य संबंधित गतिविधियां बंद रहेंगी। शराब ठेके, बार आदि भी बंद रहेंगे।
राघव शर्मा ने कहा कि कहा कि नागरिक कार्य स्थलों, बागवानी, कृषि और अन्य परियोजना स्थलों पर एसओपी के तहत काम जारी रहेगा। जिला में शैक्षणिक संस्थान 31 मई 2021 तक बंद रहेंगे। सभी सरकारी और निजी परिवहन का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन होगा। औद्योगिक प्रतिष्ठान राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार काम करेंगे। इसके अतिरिक्त पोस्ट ऑफिस, बैंक, एटीएम, मीडियाकर्मी, पेट्रोल पंप व एलपीजी सप्लाई करने वालों को कर्फ्यू से छूट रहेगी।
जिलाधीश ने कहा कि सब्जी, फल व दूध की दुकानें प्रातः 7 बजे से सांय 6 बजे तक खुल सकती हैं। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी। जबकि सोमवार से शुक्रवार तक सब्जी, फल व दूध की दुकानें प्रातः 7 बजे से सांय 6 बजे तथा उचित मूल्य की दुकानें, किराना, मीट, मछली तथा अन्य खाद्य संबंधी दुकानें, पशु चारे की दुकानें, बीज, खाद तथा कीटनाशकों की दुकानें, ऑटो रिपेयर शॉप्स, कृषि उपकरण रिपेयर करने की दुकानें, भवन निर्माण से जुड़ी जैसे कि सीमेंट, सरिया इत्यादि की दुकानें, कुरियर सर्विस तथा लोकमित्र केंद्र सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की दुकानें 17 मई तक पूर्ण रुप से बंद रहेंगी।
राघव शर्मा ने कहा कि दवा की दुकानों तथा होटलों पर कर्फ्यू की पाबंदियां लागू नहीं होंगी। साथ ही ढाबे व रेस्त्रां में बैठकर खाना खाने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन किसी प्रकार के कर्फ्यू पास जारी नहीं करेगा। लेकिन अनावश्यक रूप से घूमने व प्रतिबंधित दुकान खोलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सरकार की ओर से जारी एसओपी में 65 साल की आयु वर्ग के ऊपर के लोगों, गंभीर बीमारियों से ग्रसित, गर्भवती, और 10 साल से छोटे बच्चों को स्वास्थ्य कारणों को छोड़ अन्य किसी कारण से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है।
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में 7 मई से कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) लागू होगा, जो अगले दस दिन तक जारी रहेगा. कोरोना की चैन तोड़ने के लिए कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। इस दौरान धारा144 भी लागू रहेगी।इस संबंध में बुधवार देर शाम को सरकार की ओर से एसओपी (SOP) जारी की हैं, जिसमें जानकारी दी गई है कि कर्फ्यू के दौरान क्या-क्या खुला रहेगा और क्या बंद होगा।
कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि बिना कारण से घर से बाहर कोई नहीं निकलेगा, आवश्यक कारणों से ही घरों से बाहर निकलने की इजाजत होगी। पूर्व में शादियों समेत बाहरी राज्यों से आने वालों पर लगाई गई सभी तरह की बंदिशें जारी रहेंगी, उनमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की दसवीं की परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया गया है।
स्वास्थ्य सेवाएं रहेंगी जारी, सभी अस्पताल रहेंगे खुले. डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम, क्लीनिक, केमिस्ट, फार्मेसिज और सभी तरह की दवाइयों की दुकानें खुली रहेंगी. टेलिमेडिसिन सर्विस रहेगी जारी, जन औषधि केंद्र और चिकित्सीय उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी।
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मेडिकल लेबोरेट्री, कॉलेक्शन सेंटर, मेडिकल रिसर्च लैब वेटनरी हॉस्पिटल, डिस्पेन्सरी, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, दवाइयों की दुकानें खुली रहेंगी. कोविड-19 में जरूरी सेवाएं देने वाली सभी अधिकृत इकाइयों की सेवाएं जारी रहेंगी।दवाइयां और ऑक्सीजन बनाने वाले उद्योंगों समेत रॉ मेटेरियल बनाने,पैकेजिंग करने वाली इकाइंयों को छूट.
सभी बाजार, सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, बाजार परिसर, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, सभागार व अन्य संबंधित गतिविधियां बंद रहेंगी. शराब ठेके, बार आदि भी बंद रहेंगे. निजी कार्यालय बंद रहेंगे और कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
सभी बैंक, एटीएम, इंशोयरेंस कंपनियों के दफ्तर खले रहेंगे. कम से कम स्टाफ बुलाने की व्यवस्था. पेट्रोल पंप, घरेलू गैस एजेंसी, ट्रांसपोर्ट एजेंसी, डाक सेवाएं, डाकघऱ, जलापूर्ति, सफाई, टेली कम्युनिकेशन सर्विस चालू रहेंगी।
हिमाचल प्रदेश में दाखिल होने वाले सभी लोगों को आरटीपीआर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी, तभी सूबे में एंट्री होगी. यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे क्वारंटीन किया जाएगा।
राशन के डिपो, दूध, सब्जी, फल, राशन समेत दैनिक जरूरतों की दुकानें शाम 6 बजे तक रहेंगी खुली. होटल,रेस्त्रां और ढाबे पर्यटन विभाग की ओर से जारी एसओपी की पालना के साथ खुलेंगे. हालांकि, सूबे में इस दौरान शराब के ठेके बंद रहेंगे।
होम डिलिवरी, प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक और सोशल मीडिया, केबल सर्विस जारी रहेगी. पत्रकार वैध आई कार्ड के साथ रिपोर्टिंगकर पाएंगे. एसओपी की पालना करनी होगी. विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूशन यूनिट सेवाएं चलती रहेंगी।
ग्राम पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर खुले रहेंगे. प्राइवेट सिक्योरिटी प्रदान करने वाली सेवाएं, निर्माण क्षेत्र को सीमेंट, सरिया समेत अन्य चीजों की दुकानें भी खुली रहेंगी।
इंटर स्टेट और इंटरा स्टेट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सेवाएं जारी रहेंगी. बसें 50 फीसदी ऑक्यूपेंसी के साथ चलेंगीं. मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर रोक नहीं है. निजी वाहनों में भी क्षमता से 50 फीसदी कम लोग ही सफर कर पाएंगे. रेल और हवाई सेवाओं के इस्तेमाल के लिए ई-पास पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य किया गया है।
कृषि,बागवानी और पशुपालन से जुड़ी सभी सेवाएं जारी रहेंगी. नर्सरी,सिंचाई समेत किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक नहीं है. एसओपी के साथ सभी उद्योग खुलेंगे. सरकारी और निजी निर्माण क्षेत्र पर रोक नहीं लगाई गई है. केंद्र सरकार के दफ्तर, सेना समेत अन्य स्वायत्त और सब-ऑर्डिनेट दफ्तर खुले रहेंगे।
पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड,जेल जैसी सेवाएं जारी रहेंगी. बाहरी राज्यों से आवाजाही के लिए ई-पास पोर्टल पर रजिस्टर होना अनिवार्य फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिग समेत कोविड संबंधित नियमों की पालना जरूरी. सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर दंड के साथ जुर्माना वसूला जाएगा. सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू जैसे उत्पादों के सेवन पर रोक लगाई गई है.
बच्चों और बुजुर्गों को सलाह
सरकार की ओर से जारी एसओपी में 65 साल की आयु वर्ग के ऊपर के लोगों, गंभीर बीमारियों से ग्रसित, गर्भवती, दुध पिलाने वाली और 10 साल से छोटे बच्चों को स्वास्थ्य कारणों को छोड़ अन्य किसी कारण से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है. नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और कर्फ्यू की धाराओं के तहत कार्रवाई होगी. 7 मई सुबह 6 बजे से 17 मई सुबह 6 बजे तक यह आदेश लागू रहेंगे.