Himachal Pradesh

लोगो को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें सामाजिक संस्थाएं व व्यापार मंडल : उपायुक्त ऊना राघव शर्मा

कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उपायुक्त राघव शर्मा ने सभी से मांगा सहयोग

चिंतपूर्णी विकास समिति, अम्ब से अश्वनी धीमान संस्थापक व सचिव मनोज कौशिक रहे मौजूद

ऊना (प्रशांत)- कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला ऊना की सामाजिक संस्थाओं, व्यापार मंडलों तथा अन्य संस्थाओं को बढ़-चढ़ कर कार्य करना चाहिए। यह बात उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने आज सामाजिक संस्थाओं के साथ बैठक में कही।यहाँ हिमोत्कर्ष , चिंतपूर्णी विकास समिति सहित कुल 20 सामाजिक संस्थाओं से प्रतिनिधि उपस्थित रहे ।

डीसी ने कहा कि जिला ऊना में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं तथा जिला प्रशासन अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, लेकिन कोई भी अभियान तब तक सफल नहीं हो सकता है, जब तक उस अभियान में जन सहभागिता न हो। उन्होंने कहा कि सभी सामाजिक संस्थाएं व व्यापार मंडल लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें और इसमें जिला प्रशासन हर संभव योगदान देगा। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल नो मास्क-नो सर्विस के नियम की अनुपालना सुनिश्चित करें। दुकान पर काम करने वाले सभी व्यक्ति स्वयं भी मास्क लगाएं तथा दुकान पर आने वाले ग्राहकों को भी इस कार्य के लिए प्रेरित करें।

राघव शर्मा ने कहा कि जिला ऊना में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता का विषय है। लोग कोविड नियमों की अनुपालना में ढिलाई बरत रहे हैं। विशेष रूप से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद लापरवाही बढ़ी है। उन्होंने कहा कि टीका लगने के बाद भी एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। लोग सामाजिक दूरी के नियम का पालन करें, अनावश्यक रूप से भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें तथा घर से बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा जारी किए जा रहे दिशा-निर्देश मानना सभी के हित में हैं। उपायुक्त राघव शर्मा ने सभी से कोरोना वायरस की रोकथाम के विषय पर चर्चा की तथा सुझाव भी लिए।

 

सरकारी कर्मचारियांे को कोरोना सुरक्षा नियमों बारे एसओपी जारी
उलंघन पर होगी नियमानुसार होगी कार्यवाही: डीसी

सरकारी कार्यालयों में कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एसओपी जारी की गई है। यह दिशानिर्देश आपदा प्रबन्धन अधिनियम की धारा 33 व 34 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत जारी करते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा कि कार्यालय में आम जनता व आंगतुकों के लिए हैंड सैनिटाइजर का प्रावधान सुनिश्चित किया जाये साथ ही सभी अधिकारियों और कर्मचारियों सहित आंगतुकों को बिना मास्क के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाए। कार्यालय परिसर के अंदर हर समय मास्क का प्रयोग किया जाना अनिवार्य रहेगा। उन्होंने कहा कि विभागीय बैठकों में मास्क लगाना एवं सामाजिक दूरी के अनुरूप बैठने की व्यवस्था करना विभागाध्यक्षों की जिम्मेदारी होगी। बैठक कक्षों में वेंटिलेशन की व्यवस्था भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बंद हाल या कमरों में कर्मचारियों द्वारा साथ बैठ कर दोपहर का भोजन या सामूहिक भोजन करने पर प्रतिबंध रहेगा। विभाग के सभी कार्यक्रम जिनमे आम जनता को आमंत्रित किया गया हो, वहां हैंड सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीमिंग के साथ-साथ निर्धारित सामाजिक दूरी बनाये रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। जहां तक संभव हो, ऐसे आयोजन खुले स्थानों में ही किये जाएं।
डीसी राघव शर्मा ने कहा कि कार्यस्थल पर उचित सफाई और कम से कम दिन में दो बार हाइपो क्लोराइड का घोल स्प्रे किया जाए तथा बार-बार छुई जाने वाली सतहों जैसे दरवाजों के हैंडल, शौचालय आदि के हैंडल, रेलिंग, बैठने के स्थान आदि को नियमित अंतराल पर कीटाणुरहित किया जाए। कर्मचारियों और आंगतुकों द्वारा छोड़े गए मास्क  व दस्ताने का निस्तारण ढके हुए डिब्बे में ही किया जाना सुनिश्चित करे। इसके अलावा कार्यालय परिसर के भीतर हर समय शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करे तथा किसी भी कर्मचारी को फ्लू जैसे लक्षण हैं तो कार्यालय अध्यक्ष अवश्य उनका कोविड 19 टेस्ट करवाना सुनिश्चित करें।
कार्यालयों में कोई कोविड संक्रमण क मामला सामने आता है तो 48 घंटों के भीतर रोगी द्वारा विजिट की गयी जगहों को सैनिटाइजेशन करने के बाद निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कार्य फिर से शुरू किया जायेगा। विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों को निर्देशित करें कि वे कार्यालय के समय और बाहर भी मास्क एवं सामाजिक दूरी जैसे नियमों का पालन करना सुनिश्चित करें।
इन आदेशों की अवहेलना पर नियमानुसार कार्यवाही भी की जा सकती है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Sorry Content is protected !!