
बेहड़ भटेड़ गांव में मिला संदिग्ध धातु टुकड़ा,विशेषज्ञों द्वारा जांच जारी
ऊना, 10 मई. जिला ऊना के अंब उपमंडल के भरवाईं क्षेत्र के अंतर्गत बेहड़ भटेड़ गांव में बीती रात एक गैर-आबादी क्षेत्र में धातु का एक संदिग्ध उपकरणनुमा टुकड़ा गिरने की सूचना मिली है। यह घटना 9 और 10 मई की मध्य रात्रि लगभग 1:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है।
स्थानीय नागरिकों द्वारा दी गई जानकारी पर पुलिस टीम त्वरित रूप से घटनास्थल पर पहुंची और सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित किए। प्रारंभिक जांच में यह धातु टुकड़ा निष्क्रिय पाया गया है तथा किसी प्रकार की जनहानि अथवा संपत्ति को नुकसान की कोई सूचना नहीं है।
इस संबंध में उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा घटना की सूचना सेना की संबंधित इकाई को दे दी गई है। विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंचकर संदिग्ध वस्तु की तकनीकी जांच कर रही है।
उपायुक्त ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल अधिकृत स्रोतों से प्राप्त सूचना पर ही विश्वास करें। उन्होंने कहा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस सतर्क और जागरूक रहना जरूरी है।
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*किसी भी सूचना, सहायता, जानकारी के लिए यहां करें संपर्क*
किसी भी प्रकार की सूचना, सहायता अथवा जानकारी के लिए नागरिक जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र ऊना से निम्नलिखित माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं :
*दूरभाष*– 01975-225045, 225046, 225049
*मोबाइल* – 9459457476
*ईमेल* – ddmauna@gmail.com
ऊना जिले में ड्रोन उड़ाने और पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध, प्रशासन ने जन सुरक्षा के मद्देनजर जारी किए आदेश
ऊना, 10 मई. भारत-पाकिस्तान के बीच वर्तमान में चल रहे तनावपूर्ण हालातों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ऊना ने क्षेत्र में जन-सुरक्षा व कानून व्यवस्था की अक्षुण्णता को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। ऊना जिले में ड्रोन उड़ाने और पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
जिला दंडाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री जतिन लाल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 33 एवं 34 के अंतर्गत यह आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों के मुताबिक ऊना जिले की सीमा में किसी भी प्रकार के ड्रोन, मानव रहित विमान (यूएवी), रिमोट-नियंत्रित एयरक्राफ्ट या ड्रोन आधारित फोटोग्राफी- वीडियोग्राफी पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यदि किसी संस्था या व्यक्ति को विशेष अनुमति की आवश्यकता है, तो इसके लिए उपायुक्त से पूर्व में लिखित स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
वहीं, वर्तमान संवेदनशील सुरक्षा परिस्थिति को देखते हुए जिले में पटाखों के प्रयोग, बिक्री और विस्फोट पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह निर्णय किसी भी प्रकार की अफवाह, घबराहट या विस्फोट जैसी आवाज़ों की गलत व्याख्या को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है।
ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 तथा अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।