
Rape ਮਾਮਲੇ ਚ ਪਾਸਟਰ ਬਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ
पंजाब के विवादित पादरी बजिंदर सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मोहाली की पॉक्सो (POCSO) अदालत ने शुक्रवार को 2018 में दर्ज ज़ीरकपुर यौन उत्पीड़न और बलात्कार मामले में उन्हें दोषी करार दिया है।
इस बहुचर्चित मामले में पादरी बजिंदर सहित छह अन्य आरोपी थे, जिनमें से पांच को बरी कर दिया गया, जबकि पादरी को दोषी ठहराया गया। अब अदालत 1 अप्रैल को उनकी सजा पर फैसला सुनाएगी।बजिंदर सिंह छह अन्य आरोपियों के साथ पॉक्सो अदालत में हाजिर हुए थे, जहां पांच आरोपियों को बरी कर दिया गया, जबकि पादरी बजिंदर को दोषी ठहराया गया।
क्या है मामला?
2018 में ज़ीरकपुर की एक महिला ने पादरी बजिंदर पर यौन उत्पीड़न और बलात्कार का गंभीर आरोप लगाया था। मामले की जांच के बाद कोर्ट ने सुनवाई शुरू की और कई साक्ष्यों के आधार पर शुक्रवार को उन्हें दोषी करार दे दिया।
पादरी बजिंदर सिंह की बढ़ती कानूनी मुश्किलें
बजिंदर सिंह पहले भी विवादों में रहे हैं और उन पर कई अन्य गंभीर आरोप भी लग चुके हैं। इस फैसले के बाद उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अब 1 अप्रैल को कोर्ट यह तय करेगी कि उन्हें कितनी सजा दी जाएगी।
इस मामले को लेकर पंजाब में चर्चाएं तेज़ हो गई हैं, और न्याय की मांग उठ रही है।