चंडीगढ़ के बिजली विभाग की Privatisation पर हाईकोर्ट के रोक के आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर लगाई रोक
चंडीगढ़ के बिजली विभाग की Privatisation पर हाईकोर्ट ने 10 जून को रोक लगाए जाने के जो आदेश दिए थे, उन आदेशों पर अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।
कबीले गौर है कि चंडीगढ़ के बिजली विभाग की Privatisation के खिलाफ हाईकोर्ट में यू.टी. पावर मैन यूनियन ने दाखिल की थी। जिस पर हाईकोर्ट ने पिछले साल ही बिजली विभाग की Privatisation पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के रोक के इस आदेश को यू.टी. एडमिनिस्ट्रेशन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को हाईकोर्ट के रोक के आदेशों पर ही रोक लगा दी थी और हाईकोर्ट को इस मामले का 3 महीनों में निपटारा करने के आदेश दे दिए थे। लेकिन तीन महीनों में इस याचिका का हाईकोर्ट में निपटारा नहीं होने पर यूनियन ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि हाईकोर्ट ने अब तक इस याचिका का निपटारा नहीं किया है, लेकिन यू.टी. एडमिनिस्ट्रेशन बिजली विभाग की Privatisation की प्रक्रिया को और तेज कर रहा है, इस पर हाईकोर्ट ने 10 जून को फिर बिजली विभाग की Privatisation की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
बिजली विभाग की Privatisation की इस प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक के आदेश को यू.टी. एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बार फिर हाईकोर्ट के रोक के आदेशों पर ही रोक लगा दी है।