चंडीगढ़ के प्राइवेट स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर बैलेंसशीट करनी होगी अपलोड: हाईकोर्ट
चंडीगढ़ के प्राइवेट स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर बैलेंसशीट करनी होगी अपलोड: हाईकोर्ट
बैलेंस शीट अपलोड करने के खिलाफ इन स्कूलो की याचिका हाईकोर्ट ने की ख़ारिज, कहा, शिक्षा व्यवसाय नहीं
चंडीगढ़ के एजुकेशन विभाग ने पिछले साल शहर के प्राइवेट स्कूलों को अपनी आय की बैलेंस शीट अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के जो आदेश दिए थे, उन आदेशों पर शुक्रवार को हाईकोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है और इसके खिलाफ प्राइवेट स्कूलों की संस्था Independent Schools Association ने हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की थी उसे ख़ारिज कर दिया है।
हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों की यह याचिका ख़ारिज करते हुए कहा की शिक्षा व्यवसाय नहीं है, यह समाज के प्रति सेवा है। इससे होने वाली आय स्कूल की प्राथमिकता नहीं हो सकती है। हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के एजुकेशन विभाग ने यह देकर कोई गलत निर्णय नहीं किया है की उसे ख़ारिज किया जाए। लिहाजा हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर बैलेंस शीट अपलोड करने के आदेश दे दिए हैं और चंड़ीगर प्रशासन को आदेश दिए हैं की ऐसा करने के लिए इन स्कूलों को थोड़ा समय दिया जाए।