Chandigarh

चंडीगढ़ में बिजली के Privatisation पर हाईकोर्ट ने फिर लगाई रोक

चंडीगढ़ में बिजली विभाग के Privatisation के निर्णय पर हाईकोर्ट ने एक बार फिर रोक लगा दी है। इससे पहले हाईकोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में यह रोक लगाई थी। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक हटा दी थी। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने अब फिर चंडीगढ़ का बिजली विभाग प्राइवेट कम्पनी के हाथों में देने के चंडीगढ़ प्रशासन के निर्णय पर रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट ने यह रोक  यू.टी. पावर मैन यूनियन की याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाई है। यूनियन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया है कि चंडीगढ़ में बिजली उसके पडोसी राज्यों की तुलना काफी सस्ती है, बावजूद इसके चंडीगढ़ का बिजली विभाग लगातार मुनाफे में है। इसके बावजूद शहर के बिजली विभाग का निजीकरण किया जा रहा है जोकि सही नहीं है।

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