इंटरनेशनल शूटर संजीव राजपूत को खेल विभाग एक महीने में स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट देने पर करे फैसला: हाईकोर्ट
3 सालों से सरकार लगवा रही थी चक्कर, अब हाईकोर्ट ने दिए सरकार को आदेश
अर्जुन अवॉर्ड से नवाजे जा चुके और दो ओलंपिक्स में भाग ले चुके इंटरनेशनल शूटर संजीव राजपूत को हरियाणा का खेल विभाग पिछले 3 सालों से स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट दे ही नहीं रहा था। जबकि इस इंटरनेशनल खिलाडी ने पहले 2018 और फिर पिछले महीने फिर से स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट देने की मांग की थी।
अब हाईकोर्ट पहुंचा मामला तो हाईकोर्ट ने हरियाणा के खेल विभाग को संजीव राजपूत को एक महीने के भीतर स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट देने पर फैसला किए जाने के आदेश दे दिए हैं। संजीव राजपूत ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिला कर बताया था कि हरियाणा की स्पोर्ट्स पॉलिसी-2018 के अनुसार उसने ए ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के लिए दिसंबर 2018 में ही अप्लाई कर दिया था। लेकिन उसे तब यह सर्टिफिकेट नहीं दिया। इसके बाद उसने पिछले महीने 10 मार्च को फिर से यह सर्टिफिकेट जारी करने के लिए दोबारा अप्लाई कर दिया। लेकिन अब तक विभाग ने उसे यह सर्टिफिकेट दिया ही नहीं है और पिछले 3 सालों से उसे यह सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। उसने हाईकोर्ट को बताया है कि एच.पी.एस.सी. ने एच.सी.एस. के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इसमें खेल कोटे के भी पद हैं, अगर उसे ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया तो उसका आवेदन नामंजूर हो सकता है। इसलिए उसे यह ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाए। हाईकोर्ट ने संजीव राजपूत की इस याचिका पर खेल विभाग को एक महीने के भीतर उसकी अर्जी पर गौर कर उचित फैसला लेने के आदेश दे दिए हैं।