संत रामपाल के बेटे वरिंदर की सजा हाईकोर्ट ने की निलंबित
कथित संत रामपाल का बेटा वरिंदर जिसे की हिसार जिला अदालत ने एक मामले में 2018 में दोषी करार दे उम्रकैद की सजा सुनाई थी, उस सजा को हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया है। वरिंदर की सजा के फैसले के खिलाफ अपील हाईकोर्ट में पेंडिंग है और इस अपील के पेंडिंग रहते हाईकोर्ट ने अब वरिंदर और उसके साथ के दो और सहअभियुक्तों की सजा निलंबित कर दी है।
वरिंदर के खिलाफ तब यह एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी जब बरवाला के आश्रम में एक महिला की मौत हो गई थी। यह तब का मामला है, जब 2014 में रामपाल की गिरफ़्तारी के लिए पुलिस ने उनके आश्रम को घेरा हुआ था। वरिंदर और अन्य पर बरवाला पुलिस थाने में 19 नवंबर 2014 में I.P.C. की सेक्शन-343, 302 और 120 बी के तहत एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी। हिसार की कोर्ट ने 11 अक्तूबर 2018 को वरिंदर और अन्य को इस मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी थी। सजा के इस फैसले के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील कर दी थी जो अभी हाईकोर्ट में पेंडिंग है, इस अपील के पेंडिंग रहते हुए हाईकोर्ट ने उनकी सजा निलंबित कर दी है। लेकिन इससे वरिंदर को कोई राहत नहीं मिलेगी क्योंकि उनके खिलाफ एक और मामला अभी पेंडिंग है, जिसमे उन्हें अभी तक राहत नहीं मिली है।