अमृतसर हवेली और जालंधर के हवेली रेस्टोरेंट का विवाद पहुंचा हाईकोर्ट
हवेली शब्द के विवाद को लेकर अब अमृतसर हवेली और जालंधर हवेली रेस्टोरेंट का विवाद हाईकोर्ट पहुंचा गया है। अमृतसर हवेली ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रीजनल डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर के उस आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसमे अमृतसर हवेली को अपना नाम बदलने के आदेश दिए थे।
हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई कर रीजनल डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर के इस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमे अमृतसर हवेली को अपना नाम बदलने के आदेश दिए थे। अमृतसर हवेली ने सीनियर एडवोकेट पुनीत जिंदल और अमनदीप सिंह के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया था कि नाम में हवेली के विवाद को लेकर जालंधर हवेली रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट्स ने रीजनल डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर को अपील कर नाम बदलने की मांग की थी।
रीजनल डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर ने इस मांग को स्वीकार करते हुए अमृतसर हवेली को अपना नाम 3 महीनों में बदलने के आदेश दे दिए। इसी आदेश के खिलाफ अमृतसर हवेली ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर हाई कोर्ट ने नाम बदलने के रीजनल डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर के आदेशों पर रोक लगाते हुए नोटिस कर दिया है।