Haryana
हरियाणा कैबिनेट ने ठेकेदार पंजीकरण नियम-2022, को दी मंजूरी
कैबिनेट ने ठेकेदार पंजीकरण नियम-2022, हरियाणा को दी मंजूरी
इसका उद्देश्य पारदर्शिता लाना और कारोबार की सहुलियत के लिए ठेकेदारों को सिंगल विंडो प्रदान करना
चंडीगढ़, 6 मई – हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में पारदर्शिता लाने और कारोबार की सहुलियत के लिए ठेकेदारों को सिंगल विंडो उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के साथ काम करने के इच्छुक ठेकेदारों के पंजीकरण के लिए ठेकेदार पंजीकरण नियम-2022, हरियाणा लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
नियमों के अनुसार, अब हरियाणा इंजीनियरिंग वक्र्स (एचईडब्ल्यू) पोर्टल पर ठेकेदारों की आईडी सृजित करना अनिवार्य होगा। हालांकि, पंजीकरण भी बेहतर होगा ताकि निविदाएं आमंत्रित करते समय प्रामाणिकताओं (क्रेडेंशियल्स) के सत्यापन की आवश्यकता और इसमें लगने वाले समय को कम करने के लिए सक्षम ठेकेदारों की तैयार सूची उपलब्ध हो सके। साथ ही, ठेकेदार के प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रत्येक पूर्ण कार्य के लिए अंक देकर और एक गतिशील ‘रेटिंग’ उत्पन्न करके किया जाएगा।
हालांकि ठेकेदारों द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन करना वैकल्पिक है, लेकिन हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग, बोर्ड, सोसायटी आदि में काम करने वाले प्रत्येक ठेकेदार के लिए कुछ मूल जानकारी दर्ज करते हुए एचईडब्ल्यू पोर्टल पर एक प्रोफाइल बनाना आवश्यक है। हरियाणा में किसी भी जगह काम करने वाले हर ठेकेदार की एक विशिष्ट ठेकेदार आईडी तैयार करने के लिए यह आवश्यक है। सभी ठेकेदारों को लॉगइन अकाउंट बनाना होगा और ‘प्रोफाइल समरी’ दस्तावेज प्राप्त करने होंगे।
इससे पंजीकृत योग्य ठेकेदारों को लाभ होगा क्योंकि उन्हें बयाना राशि जमा (ईएमडी) के भुगतान से छूट दी जाएगी। ऐसे ठेकेदार, जो एचईडब्ल्यू पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, वे निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे, लेकिन वे ईएमडी छूट का लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे और इन ठेकेदारों को किसी विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट राशि के लिए बोली के हिस्से के रूप में ईएमडी जमा करवानी होगी। प्रत्येक कार्य के पूरा होने के बाद ठेकेदार के प्रदर्शन का निरीक्षण और मूल्यांकन किया जाएगा।
थ्रेशोल्ड लिमिट स्कोर (अर्थात उनके प्रदर्शन स्कोर में 70 प्रतिशत) से नीचे आने वाले किसी भी पंजीकृत ठेकेदार को एचईडब्ल्यू पोर्टल पर स्वत: डी-रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। किसी भी विभाग, बोर्ड, सोसायटी से संबंधित जानकारी के लिए पंजीकृत ठेकेदारों की सूची एचईडब्ल्यू पोर्टल (works.haryana.gov.in) पर उपलब्ध करवाई जाएगी।
प्रोफाइल समरी दस्तावेज को प्रत्येक बोली दस्तावेज में अनिवार्य शर्त के रूप में शामिल किया जाएगा और भविष्य में आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं का हिस्सा बनाया जाएगा। इसलिए प्रत्येक प्रस्तुत बोली के लिए तकनीकी मूल्यांकन के हिस्से के रूप में सभी ठेकेदारों को एचईडब्ल्यू पोर्टल के लॉन्च होने के बाद आमंत्रित की जाने वाली सभी निविदाओं के लिए एचईडब्ल्यू पोर्टल का ‘प्रोफाइल समरी’ दस्तावेज संलग्न करना होगा। यदि ठेकेदार बोली के साथ ‘प्रोफाइल समरी’ दस्तावेज की प्रति जमा करने या अपलोड करने में विफल रहता है तो एचईडब्ल्यू पोर्टल के लॉन्च के बाद आमंत्रित की जाने वाली सभी निविदाओं के लिए प्रस्तुत बोलियों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
चंडीगढ़, 6 मई – हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में पारदर्शिता लाने और कारोबार की सहुलियत के लिए ठेकेदारों को सिंगल विंडो उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के साथ काम करने के इच्छुक ठेकेदारों के पंजीकरण के लिए ठेकेदार पंजीकरण नियम-2022, हरियाणा लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
नियमों के अनुसार, अब हरियाणा इंजीनियरिंग वक्र्स (एचईडब्ल्यू) पोर्टल पर ठेकेदारों की आईडी सृजित करना अनिवार्य होगा। हालांकि, पंजीकरण भी बेहतर होगा ताकि निविदाएं आमंत्रित करते समय प्रामाणिकताओं (क्रेडेंशियल्स) के सत्यापन की आवश्यकता और इसमें लगने वाले समय को कम करने के लिए सक्षम ठेकेदारों की तैयार सूची उपलब्ध हो सके। साथ ही, ठेकेदार के प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रत्येक पूर्ण कार्य के लिए अंक देकर और एक गतिशील ‘रेटिंग’ उत्पन्न करके किया जाएगा।
हालांकि ठेकेदारों द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन करना वैकल्पिक है, लेकिन हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग, बोर्ड, सोसायटी आदि में काम करने वाले प्रत्येक ठेकेदार के लिए कुछ मूल जानकारी दर्ज करते हुए एचईडब्ल्यू पोर्टल पर एक प्रोफाइल बनाना आवश्यक है। हरियाणा में किसी भी जगह काम करने वाले हर ठेकेदार की एक विशिष्ट ठेकेदार आईडी तैयार करने के लिए यह आवश्यक है। सभी ठेकेदारों को लॉगइन अकाउंट बनाना होगा और ‘प्रोफाइल समरी’ दस्तावेज प्राप्त करने होंगे।
इससे पंजीकृत योग्य ठेकेदारों को लाभ होगा क्योंकि उन्हें बयाना राशि जमा (ईएमडी) के भुगतान से छूट दी जाएगी। ऐसे ठेकेदार, जो एचईडब्ल्यू पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, वे निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे, लेकिन वे ईएमडी छूट का लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे और इन ठेकेदारों को किसी विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट राशि के लिए बोली के हिस्से के रूप में ईएमडी जमा करवानी होगी। प्रत्येक कार्य के पूरा होने के बाद ठेकेदार के प्रदर्शन का निरीक्षण और मूल्यांकन किया जाएगा।
थ्रेशोल्ड लिमिट स्कोर (अर्थात उनके प्रदर्शन स्कोर में 70 प्रतिशत) से नीचे आने वाले किसी भी पंजीकृत ठेकेदार को एचईडब्ल्यू पोर्टल पर स्वत: डी-रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। किसी भी विभाग, बोर्ड, सोसायटी से संबंधित जानकारी के लिए पंजीकृत ठेकेदारों की सूची एचईडब्ल्यू पोर्टल (works.haryana.gov.in) पर उपलब्ध करवाई जाएगी।
प्रोफाइल समरी दस्तावेज को प्रत्येक बोली दस्तावेज में अनिवार्य शर्त के रूप में शामिल किया जाएगा और भविष्य में आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं का हिस्सा बनाया जाएगा। इसलिए प्रत्येक प्रस्तुत बोली के लिए तकनीकी मूल्यांकन के हिस्से के रूप में सभी ठेकेदारों को एचईडब्ल्यू पोर्टल के लॉन्च होने के बाद आमंत्रित की जाने वाली सभी निविदाओं के लिए एचईडब्ल्यू पोर्टल का ‘प्रोफाइल समरी’ दस्तावेज संलग्न करना होगा। यदि ठेकेदार बोली के साथ ‘प्रोफाइल समरी’ दस्तावेज की प्रति जमा करने या अपलोड करने में विफल रहता है तो एचईडब्ल्यू पोर्टल के लॉन्च के बाद आमंत्रित की जाने वाली सभी निविदाओं के लिए प्रस्तुत बोलियों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।