डेरा प्रमुख हार्ड-कोर क्रिमिनल नहीं, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
डेरा प्रमुख की फरलो के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम हार्ड-कोर क्रिमिनल नहीं है। हाईकोर्ट ने यह फैसला हरियाणा सरकार द्वारा उन्हें जो 20 दिनों की फरलो दी गई थी उसके खिलाफ दायर याचिका का निपटारा करते हुए दिए हैं।
डेरा प्रमुख को दी गई फरलो के खिलाफ पटियाला के परमजीत सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि चुनावों को प्रभावित करने के लिए डेरा प्रमुख को फरलो दी गई है। डेरा प्रमुख एक संगीन अपराधी है, इसलिए उसे दी गई फरलो रद्द की जाए। इसके जवाब में हरियाणा सरकार ने कहा था कि डेरा मुखी पर हत्या की साजिश रचने के आरोप में दोषी करार दिया गया है, इन मामलों में उसे सहअभियुक्तों के साथ साजिश रचने का आरोप था, इसलिए उसे हार्ड-कोर क्रिमिनल नहीं कहा जा सकता है। जेल में डेरा मुखी के व्यव्हार को देखते हुए और इस पर क़ानूनी राय लेने के बाद ही फरलो दी गई थी।