सुखबीर बादल को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत 23 अगस्त तक रहेगी जारी
जनवरी 2017 में केजरीवाल पर बयान देने पर चंडीगढ़ में दर्ज की गई थी मानहानि की शिकायत
मानहानि केस में फंसे अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत और इस मामले में उनके खिलाफ जारी वारंट पर जो रोक लगी हुई है, वह राहत अब सुखबीर बादल को 23 अगस्त तक जारी रखने के हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं।
यह मामला 2017 के विधान सभा चुनावों का है जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे पर सुखबीर बादल ने बयान देते हुए कहा था कि केजरीवाल पंजाब में अतिवादियों से मिल रहे हैं और अखंड कीर्तनी जत्थे के साथ नाश्ता किया है, जोकि आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का राजनैतिक फ्रंट है। तब सुखबीर बादल ने कहा था कि अगर पंजाब में आप की सरकार बनी तो यहां अराजकता फ़ैल जाएगी, इसी बयान पर तब चंडीगढ़ में सुखबीर बादल के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी।
इस मामले में चंडीगढ़ की अदालत ने उन्हें वारंट जारी किए थे, जिसके खिलाफ सुखबीर बादल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 9 दिसंबर 2020 को हाईकोर्ट ने वारंट पर रोक लगाते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी। अब हाईकोर्ट ने इस आदेश को 23 अगस्त तक जारी रखने के आदेश दिए हैं।