Himachal Pradesh
जिला ऊना में धारा 144 लागू
मैड़ी मेला के दौरान जिला में 8 से 23 मार्च तक लागू रहेगी धारा 144: डीसी
ऊना, 7 मार्चः उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने आज यहां आदेश जारी करते हुए बताया कि उपमंडल अंब स्थित मैड़ी में 10 से 21 मार्च तक आयोजित होने वाले डेरा बाबा बड़भाग सिंह होली मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला ऊना में 8 मार्च से 23 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान कानून एवं व्यवस्था में तैनात जवानों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेय अस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
राघव शर्मा ने बताया कि मेले के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जिला प्रशासन, पंचायत समिति अंब और प्रबंधन डेरा बाबा बडभाग सिंह, मंजी साहिब और चरण गंगा को छोड़कर अन्यों के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने पर पूर्ण मनाही रहेगी। इसके अतिरिक्त मेले के दौरान ब्रॉस बैंड़, ड्रम, लंबे चिम्टे इत्यादि के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हें बैरियर पर ही पुलिस के पास जमा करवाना होगा। साथ ही इस दौरान पॉलीथीन के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जिलाधीश ने कहा कि मंजी साहिब के सराये लंगर भवन की ओर से श्रद्धालुओं की एंट्री बंद रहेगी जबकि गुरूद्वारा के प्रवेश द्वार के माध्यम से सराये जाने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त चरण गंगा प्रबंधन सुनिश्चित करेगा कि लोग एक ही दिशा से आगे बढ़ें, ताकि किसी प्रकार की क्रोस मूवमेंट न हो।