Punjab
बिक्रम मजीठिया की अंतरिम जमानत पर दलीलें हुई पूरी, शाम तक हाईकोर्ट सुना सकता है फैसला
एनडीपीएस मामले में फंसे अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत पर आज हाईकोर्ट ने मजीठिया और पंजाब सरकार दोनों का दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और शाम तक हाई कोर्ट इस पर अपना फैसला सुना सकता है।
बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के खिलाफ 20 दिसंबर को मोहाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी मामले में मजीठिया ने पहले मोहाली कोई ट्रायल कोर्ट से जमानत मांगी थी, जिसे ख़ारिज कर दिया गया था। ट्रायल कोर्ट से जमानत ख़ारिज होने के बाद मजीठिया ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। जिस पर हाईकोर्ट ने 10 जनवरी को उन्हें फ़िलहाल अंतरिम जमानत देते हुए जांच में शामिल होने के आदेश दे दिए थे।