चंडीगढ़ नगर निगम मेयर के चुनाव के खिलाफ दाखिल याचिका पर 4 फरवरी तक सुनवाई स्थगित
चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद के लिए हुए चुनावों के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई 4 फरवरी तक स्थगित कर दी गई है।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से सीनियर स्टैंडिंग काउंसल अनिल मेहता ने इस याचिका पर कुछ तकनिकी सवाल उठाए, जिस पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से जवाब मांगा और कहा कि या तो नए सिरे से बेहतर तथ्यों के साथ याचिका दाखिल की जाए या इसी याचिका में संशोधन किया जाए। इस पर याचिकाकर्ताओं ने याचिका में उचित संशोधन किए जाने के लिए समय मांगा, जिस पर हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई 4 फरवरी तक स्थगित कर दी है।
मेयर पद पर 8 जनवरी को हुए चुनावों को आप उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। 8 जनवरी को मेयर पद के लिए हुए इस चुनाव के दौरान काफी विवाद हुआ था, जब आप के एक वोट को फटा हुआ कहते हुए इस अवैध करार दे दिया था। इस तरह निगम के मेयर के पद पर भाजपा की उम्मीदवार को चुन लिया गया था। इस चुनाव को अब हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है, जिस पर हाईकोर्ट आज सुनवाई 4 फरवरी तक स्थगित कर दी है।