Punjab
बिक्रम मजीठिया की जमानत को अंतरिम जमानत, जांच में शामिल होने के दिए आदेश
एनडीपीएस मामले में फंसे अकाली नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया की आखिरकार हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए उन्हें मामले की जांच में शामिल होने के आदेश दे दिए हैं।
बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के खिलाफ 20 दिसंबर को मोहाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी मामले में मजीठिया ने पहले मोहाली कोई ट्रायल कोर्ट से जमानत मांगी थी, जिसे ख़ारिज कर दिया गया था। ट्रायल कोर्ट से जमानत ख़ारिज होने के बाद मजीठिया ने अब हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। जिस पर हाईकोर्ट ने उन्हें फ़िलहाल अंतरिम जमानत देते हुए जांच मं शामिल होने के आदेश दे दिए हैं।