पंजाब के उच्च शिक्षा सचिव और डीपीआई कॉलेजिस को हाईकोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी
पंजाब के उच्च शिक्षा सचिव और डीपीआई कॉलेजिस को हाईकोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी
हाईकोर्ट की रोक के बावजूद अस्सिटेंट प्रोफेसरों की की जा रही थी नियुक्ति
हाईकोर्ट ने पंजाब के सरकारी कॉलेजों के असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया पर अगले आदेशों तक रोक लगाने के आदेशों के बाद भी भर्ती प्रक्रिया को बंद नहीं करना पंजाब के उच्च शिक्षा सचिव और डीपीआई कॉलेजिस को भारी पड़ गया है, हाईकोर्ट ने इन दोनों अधिकारीयों को अब अवमानना का नोटिस जारी कर पूछा है कि इन दोनों के खिलाफ क्यों का अब हाई कोर्ट के आदेशों की अवमानना की कार्रवाई की जाए।
पंजाब के अस्सिटेंट प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ हाई कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर को इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सरकार को नोटिस जारी किया था। अब कई आवेदकों ने बताया कि हाईकोर्ट की रोक के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया जारी है और नियुक्ति पत्र जारी कर पोस्टिंग भी की जा रही है। इस पर हाईकोर्ट ने अब सख्त रवैया अपनाते हुए उच्च शिक्षा सचिव और डीपीआई कॉलिजिस को अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।