Punjab
मनी लॉन्ड्रिंग केस में जगदीश भोला ने मांगी जमानत, फैसला सुरक्षित
नशे की तस्करी के बड़े आरोपी जगदीश भोला ने अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने खिलाफ दर्ज मामले में जमानत देने की हाईकोर्ट से मांग की है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद भोला की जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
जगदीश भोला को ड्रग तस्करी और आर्म्स एक्ट में पहले ही दोषी करार दे सजा सुनाई जा चुकी है, सजा के खिलाफ भोला की अपील हाईकोर्ट में अभी पेंडिंग है। लेकिन भोला के खिलाफ 2013 में ई.डी. ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया था, यह मामला मोहाली की ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। इसी मामले में अब जमानत की मांग को लेकर भोला ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।