Punjab
वाहन कर अदा न करने के लिए बादलों के 31 इंटैग्रल कोच पर्मिट तुरंत प्रभाव से रद्द
वड़िंग द्वारा उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध और तेज़ी से कार्रवाई करने के निर्देश
कितना ही बड़ा रसूख़दार हो बख़्शा नहीं जायेगाः परिवहन मंत्री
चंडीगढ़, 17 नवंबरः
पंजाब परिवहन विभाग ने करों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध तेज़ी से कार्रवाई करते हुए मोटर वाहन कर चोरी करने के दोष अधीन 125 बस पर्मिट रद्द कर दिए हैं, जिनमें से 31 पर्मिट पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और उनके पारिवारिक सदस्यों के साथ सम्बन्धित हैं।
आज यहाँ यह खुलासा करते हुए पंजाब के परिवहन मंत्री अमरिन्दर सिंह राजा वड़िंग ने बताया कि यह कार्रवाई बकाया करों का भुगतान न करने और सिस्टम को धोखा देकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले दोषियों के द्वारा की जा रही कोशिशों पर रोक लगाने के मद्देनज़र की गई है।
यह कार्रवाई मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 103 में दर्ज प्रावधानों के पालन के अंतर्गत की गई है।
राज्य में पारदर्शी और समान परिवहन प्रणाली को यकीनी बनाने के लिए अपनी वचनबद्धता को दोहराते हुए वड़िंग ने सरकारी खजाने को चूना लगाने की कोशिश करने वालों के विरुद्ध पहल के आधार पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि गलत कामों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जायेगा।
आर.टी.ए अथॉरिटी बठिंडा द्वारा कर डिफॉल्टर होने के कारण बादलों के 30 इंटैग्रल कोच पर्मिट ओरबिट एविएशन प्राईवेट लिमिटेड के अलावा न्यू फतह ट्रैवल्ज़ का एक पर्मिट भी रद्द कर दिया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि मनदीप ट्रैवल्ज़ के 16 और पर्मिट भी रद्द कर दिए गए हैं। न्यू फतह बस सर्विस के विरुद्ध इस साल जनवरी से कर की देनदारी है, जबकि ओरबिट एविएशन प्राईवेट लिमिटेड के खि़लाफ़ मार्च महीने से अक्तूबर, 2021 तक कर जमा कराने में देरी करने के लिए कार्रवाई की गई है।
इसी तरह की कार्रवाई करते हुए, आर.टी.ए. अथॉरिटी फरीदकोट ने 2 करोड़ 62 लाख रुपए की बकाया कर राशि वाले 3 इंटैग्रल कोच पर्मिटों के अलावा न्यू दीप बस सर्विस के 73 आम बस पर्मिट रद्द कर दिए हैं। प्रवक्ता ने आगे बताया कि मालवा बस सर्विस के 2 आम बस पर्मिट भी रद्द कर दिए गए हैं।