नवजोत सिद्धू के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की अर्जी पर AG हरियाणा ने सुनी दलीलें, सुनवाई 25 नवंबर तक स्थगित
पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिद्धू के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की अर्जी पर हरियाणा के AG ने पी.पी.एस, बाजवा की दलीलें सुन उनसे कुछ तथ्यों की जानकारी मांगी है, जिस पर सुनवाई अब 25 नवंबर तक स्थगित कर दी गई है।
यह आपराधिक अवमानना की याचिका एडवोकेट पी.पी.एस. बाजवा ने दाखिल की है। बाजवा का आरोप है की पंजाब के हजारों करोड़ के ड्रग रैकेट मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है लेकिन सिद्धू इस सुनवाई के दौरान लगातार इस मामले पर टिपण्णियां कर इस मामले में दखल दे रहे हैं। यह सीधे तौर पर हाई कोर्ट के अवमानना का मामला है लेकिन आपराधिक अवमानना की याचिका हाईकोर्ट में दाखिल करने से पहले इसके लिए एडवोकेट जनरल की स्वीकृति ली जानी जरुरी होती है। इसीलिए पहले यह याचिका हरियाणा के AG के सामने दाखिल की गई है, जिस पर हरियाणा के AG ने सुनवाई शुरू कर दी है।