सिख, हिन्दू और बौद्ध धर्म के लोगों के सिवाए किसी अन्य को जारी नहीं होंगे जाति प्रमाण पत्र
पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को दिया आश्वासन, अगर कहीं गलती से ऐसा हुआ है तो की जाएगी कार्रवाई
हाईकोर्ट में दाखिल एक PIL पर पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को आश्वाशन दिया है कि राज्य में सिख, हिन्दू और बौद्ध धर्म के लोगों के सिवा किसी अन्य को जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। अगर कहीं गलती से ऐसा हुआ है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल मामला यह है कि हाईकोर्ट में एक PIL दाखिल कर बताया गया था कि राज्य में सिख, हिन्दू और बौद्ध धर्म के लोगों के सिवा अन्य धर्म के लोगों को भी जाति प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। इसके खिलाफ सरकार को शिकायत की जा चुकी है। इस PIL पर सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि सरकार ने 15 जुलाई 2019 को निर्देश जारी किए हुए हैं कि सिर्फ सिख, हिन्दू और बौद्ध धर्म के मानने वालों को ही जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएं, अन्य किसी को नहीं और सरकार इन्हे लागु कर चुकी है। बावजूद इसके सरकार ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया कि इन निर्देशों को सख्ती से लागु किया जाएगा और अगर कहीं गलती से ऐसे प्रमाण पत्र जारी हुए हैं तो उस पर कार्रवाई कर दी जाएगी। सरकार के इस आश्वाशन पर हाईकोर्ट ने इस PIL का निपटारा कर दिया है।