बी.के. उप्पल और अन्य के खिलाफ सुमेध सैनी की याचिका पर सुनवाई 20 सितंबर तक स्थगित
हाईकोर्ट ने कहा फिजिकल हियरिंग में करेंगे इस याचिका पर सुनवाई
सुमेध सिंह सैनी ने 18 अगस्त की रात को विजिलेंस द्वारा उनकी गिरफ़्तारी को हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना बताते हुए चीफ विजिलेंस ऑफिसर बी.के. उप्पल और अन्य के खिलाफ हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की है, उस याचिका पर हाई कोर्ट ने 20 सितंबर तक सुनवाई स्थगित करते हुए कि कहा अब इस याचिका पर फिजिकल हियरिंग में ही सुनवाई की जाएगी।
सैनी ने अपनी इस याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट ने 19 अगस्त को उन्हें रिहा करने के आदेश देते हुए यह कहा था कि उनकी गिरफ़्तारी हाईकोर्ट के आदेशों का उलंघन कर की गई है। इसलिए इन सभी अधिकारीयों पर हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना की कार्रवाई की जानी चाहिए। सैनी ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्हें गिरफ्तार राजनैतिक रसूखदारों के इशारे पर और आगामी विधान सभा चुनावों में माइलेज लेने के चलते ही इन अधिकारीयों ने अवैध तरीके से गिरफ्तार कर किया था। इसलिए इनके खिलाफ करवाई की जाए।