Punjab

Breaking :सी.एम. अमरिंदर सिंह को हाईकोर्ट से राहत, लुधियाना की कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

इनकम टैक्स के केस का रिकॉर्ड ई.डी. को सौंपे जाने के आदेशों को दी है अमरिंदर सिंह ने चुनौती

सी.एम. कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ लुधियाना की अदालत में इनकम टैक्स विभाग की शिकायत पर चल रहे केस में अदालत ने ई.डी. को केस का रिकॉर्ड देखने की जो इजाजत दी है, उस आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ई.डी. को नोटिस कर दिया है।
हाई कोर्ट ने यह आदेश कैप्टन अमरिंदर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। लुधियाना की अदालत में अमरिंदर सिंह के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की शिकायत पर केस चल रहा है। ई.डी. ने इस मामले में जांच के लिए अदालत से इस केस का रिकॉर्ड जांचने की इजाजत मांगी थी। लुधियाना की अदालत ने पिछले साल 18 सितंबर को इसकी इजाजत दे दी थी। इस फैसले के खिलाफ उन्होंने अपील की तो उनकी अपील इसी मामले 2 सितंबर को ख़ारिज कर दी गई अब कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रनिंदर सिंह ने लुधियाना की जिला अदालत के 18 सितंबर के आदेश जिसके तहत ई.डी. को केस का रिकॉर्ड देखने और इसी महीने के 2 सितंबर के आदेश जिसके तहत उनकी अपील ख़ारिज की है, उन दोनों आदेशों को रद्द करने की हाईकोर्ट से मांग की है और साथ ही इस याचिका के हाईकोर्ट में पेंडिंग रहते इन आदेशों पर रोक लगाए जाने की भी मांग की है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Sorry Content is protected !!